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महिला के अपहरण, रेप और हत्या में सुरेंद्र कोली दोषी करार
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
Updated Thu, 06 Oct 2016 12:19 AM IST
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सीबीअाई
- फोटो : अमर उजाला
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निठारी कांड में एक महिला की हत्या के मामले में सीबीआई विशेष कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कोली को साक्ष्य छिपाने का भी दोषी माना है। अभियोजन और डिफेंस को सजा पर बहस के लिए विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने 7 अक्तूबर की तारीख नियत की है।
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कोर्ट उसी दिन अपना फैसला भी सुना सकती है।डासना जेल में बंद आरोपी सुरेंद्र कोली को बुधवार सुबह कड़ी सुरक्षा में सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा के अनुसार महिला कोठी संख्या डी-5 के पास ही एक गांव में अपने पति के साथ किराए पर रहती थी।
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31 अक्तूबर 2006 को गरीब परिवार की इस महिला को कोली ने घरेलू कामकाज करने के बहाने कोठी संख्या-डी-5 पर बुलाकर उससे रेप का प्रयास किया और फिर उसकी हत्या कर दी। शाम तक महिला घर नहीं पहुंची तो उसके पति ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। बाद में निठारी कांड के खुलासे में पता चला था कि कोली महिला की हत्या कर चुका है।
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कोर्ट ने इस फाइल को फैसले में लगाया था। इसी के चलते फैसला जानने के लिए बुधवार सुबह से ही कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा था। न्यायाधीश पवन तिवारी ने सुरेंद्र कोली को आईपीसी की धारा-364,376,302,201 और 511 का दोषी करार दिया है। कोली को दोषी करार दिए जाने के साथ ही पुलिस बल उसे लेकर जेल की ओर रवाना हो गया।