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ऑनलाइन कंपनी शॉपक्लूज कानूनी शिकंजे में
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
Updated Tue, 18 Apr 2017 12:12 AM IST
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ग्राहकों से धोखाधड़ी अब ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों को भारी पड़ने लगी है। मापतौल विभाग ने ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी शॉपक्लूज पर कानूनी शिकंजा कस दिया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर डोरमेट का जो साइज बताया, वह गैर मानक इकाई में था।
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इसके अलावा ई-मेल पर एक मोबाइल की डिटेल भेजी, जिसमें केवल मोबाइल का मूल्य बताया, खूबियां नहीं। लिहाजा मापतौल विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया है।
विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश प्रजापति ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि ऑनलाइन कंपनियां भ्रामक विज्ञापन देकर ग्राहकों को फंसाती हैं।
वेबसाइट पर उत्पाद की कीमत तो बताई जाती है लेकिन उसकी मात्रा या साइज नहीं बताया जाता। शॉपक्लूज कंपनी ने भी ऐसा ही किया। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर डोरमेट का साइज इंच में बताया जबकि इंच गैरमानक इकाई है। लिहाजा उस पर कार्रवाई की गई।
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इसके अलावा एक मोबाइल की खरीदी के मामले में ऑनलाइन डिटेल मंगाने पर कंपनी ने सिर्फ मोबाइल का मूल्य बताया, विशेषताएं नहीं। लिहाजा दोनो मामलों में कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले भी एक्ट का उल्लंघन करने पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील समेत कई अन्य कंपनियों से जुर्माना वसूला जा चुका है।
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