फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Life imprisonment for the murder of farmer youth

किसान की हत्या में युवक को उम्र कैद

Sun, 26 Feb 2017 12:29 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद Updated Sun, 26 Feb 2017 12:29 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for the murder of farmer youth
court shimla
खेत से चारा लेकर घर लौट रहे किसान की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी युवक को एडीजे-12 की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश रामकिशोर पांडेय ने दोषी युवक पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


सरकारी वकील प्रमोद कुमार तंवर और शिव कुमार त्यागी ने इस केस में पैरवी की थी। उन्होंने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर में रहने वाले संजय की शादी में जितेंद्र ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी।
विज्ञापन


शादी के बाद संजय अपनी पत्नी से मारपीट करता था। ऐसे में संजय के ससुराल वालों ने जितेंद्र से शिकायत की थी। जितेंद्र ने संजय को समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। इस पर जितेंद्र ने उसकी शिकायत पुलिस से करने की धमकी दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकारी वकील के अनुसार इसी बात से क्षुब्ध होकर संजय ने एक मार्च 2010 को जितेंद्र की श्यामपुर जट गांव के जंगल में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपने खेतों से घर की ओर जा रहा था।


संजय ने अवैध तमंचे से जितेंद्र के सिर और गले में गोलियां मारी थीं। इस मामले में जितेंद्र के भाई रामवीर की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हत्या का यह मामला एडीजे-12 रामकिशोर पांडेय की कोर्ट में विचाराधीन था।

शनिवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने संजय को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed