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बंदी की मौत पर डीएम सुपरिंटेंडेंट से मांगी रिपोर्ट
ब्यूरो, अमर उजाला/ गाजियाबाद
Updated Wed, 28 Dec 2016 12:22 AM IST
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नेशनल ह्युमन राइट कमीशन (एनएचआरसी) ने अंडर ट्रायल बंदी की मौत पर डीएम और जेल सुपरिंटेंडेंट से रिकार्ड और रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट और रिकार्ड मुहैया कराने के लिए छह सप्ताह का वक्त दिया गया है। गत 19 नवंबर को डासना जेल में बंद दहेज मांगने के आरोपी बंदी फरमान अहमद (22) पुत्र नियाज निवासी हिंडन विहार की इलाज के दौरान जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई थी।
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उसे 15 नवंबर 2015 को दहेज उत्पीड़न में सिहानी गेट पुलिस ने जेल भेजा था। फरमान के पिता ने पुलिस को बताया था कि एक हादसे में फरमान के सिर पर चोट लगी थी, जिसके बाद से उसके सिर में दर्द रहता था। सिर में दर्द होने पर उसे उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे एमएमजी जिला अस्पताल रेफर किया गया और वहां से जीटीबी अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया।
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वहां फरमान की मौत हो गई। एनएचआरसी की ओर से डेड बॉडी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की विडियो कैसेट या सीडी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट, जेल में भर्ती के दौरान की मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट के रिकार्ड समेत अन्य रिकार्ड या रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
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डीएम कार्यालय में भेजे गए पत्र में चेतावनी भी दी गई कि छह सप्ताह में रिकार्ड-रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने पर डीएम और जेल सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी किया जाएगा।