फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Dengue larvae found in the house may have to go to jail

घर में मिला डेंगू का लार्वा तो जाना पड़ सकता है जेल

Wed, 24 May 2017 10:18 PM IST
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद Updated Wed, 24 May 2017 10:18 PM IST
विज्ञापन
Dengue larvae found in the house may have to go to jail
Dengue - फोटो : demo pic

घर में अगर डेंगू का लार्वा मिला तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हाईकोर्ट की सख्ती पर स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट दर्ज कराएगा। इसमें 200 रुपये का जुर्माना या पांच दिन की जेल हो सकती है।

विज्ञापन


पिछले वर्ष डेंगू-चिकनगुनिया से होने वाली मौतों पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी और इससे निपटने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। इसी के चलते शासन ने डेंगू का लार्वा मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है। जुर्माने और जेल का प्रावधान भी किया गया है।
विज्ञापन


असल में, डेंगू का वाहक मच्छर एडीज का लार्वा घरों और दफ्तरों में लगे कूलर, फ्रिज और एसी डक्ट के साफ पानी में पनपता है। इसे नहीं पनपने देने की जिम्मेदारी निवासियों की होती है। जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस पर यह फैसला लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


डीएमओ जीके मिश्रा ने बताया कि डेंगू का लार्वा मिलने पर मालिक और संस्थान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सजा के तौर पर पांच दिन की जेल हो सकती है या 200 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। संक्रामक रोग विभाग (मलेरिया) के ज्वाइंट डायरेक्टर डा. सचिन वत्स  ने निरीक्षण के बाद इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए थे।

- सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें
डेंगू- चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रशासन के साथ वन विभाग, सिंचाई, शिक्षा, आबकारी, पुलिस, रेलवे, जेल, पावर कॉरपोरेशन आदि के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर डेंगू- चिकगनगुनिया से बचाव की रणनीति तैयार किए जाने के निर्देश हैं।


इसमें सभी विभाग अपने- अपने परिसरों का दौरा कर मुख्य अधिकारियों और कर्मचारियों को डेंगू और चिकनगुनिया के कारणों, मच्छरों की ब्रीडिंग को रोकने के उपाय और बीमारी से बचाव संबंधी जानकारी देंगे। इसे लेकर डीएम ने भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed