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बिल्डर समेत दो पर धोखाधडी का मुकदमा दर्ज

Mon, 08 Oct 2018 05:52 PM IST
Updated Mon, 08 Oct 2018 05:52 PM IST
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बिल्डर समेत दो पर धोखाधडी का मुकदमा दर्ज
बिल्डर समेत तीन लोेगाें पर धोखाधड़ी की एफआईआर
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साहिबाबाद। वसुंधरा सेक्टर-5 में एक प्लॉट बेचने में धोखाधड़ी करने के मामले में इंदिरापुरम पुलिस ने बिल्डर समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पिछले तीन साल से परेशान फ्लैट खरीददार ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत की थी। इसके बाद एसएसपी के आदेश पर इंदिरापुरम पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के एक अधिकारी और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के भी रिपोर्ट दर्ज की गई है।

वसुंधरा सेक्टर-5 प्लॉट नंबर 1528 के ग्राउंड फ्लोर पर धनेश सिंघल परिवार के साथ रहते हैं। धनेश ने बताया कि उन्होंने 2012 में यह फ्लैट 35 लाख रुपये में विजयंत जैन और इंदू जैन से खरीदा था। फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने नवयुग मार्केट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला) से 25 लाख रुपये का लोन लिया था। बैंक ने जमीन पर कोई कर्ज ना होने की एनओसी भी ली थी। 2014 में धनेश सिंघल को जानकारी हुई कि बिल्डर विजयंत जैन और इंदू ने उनके फ्लैट की जमीन पर दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिडेट से लोन लिया है, जिसकी किश्त अदा नहीं की है। कई बार बैंक कर्मचारी उनके आवास पर आए और फ्लैट को कब्जे लेने की बात कही। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा में शिकायत की और आरटीआई से जानकारी मांगी। आरोप है कि उन्हें जानकारी नहीं दी गई। बैंक के कर्मचारी उनके घर आकर फ्लैट पर कब्जा करने की धमकी देते रहे। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत सीएम पोर्टल पर की। इसके बाद राज्यपाल रामनाइक से मिले और शिकायत की। तब जांच एसपी सिटी गाजियाबाद को दी गई। जांच के बाद एसपी सिटी ने अपनी रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी। एसएसपी के आदेश पर इंदिरापुरम पुलिस ने विजयंत जैन, इंदु जैन और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के अधिकारी डीके त्रिपाठी और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बाराखंभा रोड के खिलाफ धोखाधड़ी में रिपोर्ट दर्ज की गई।
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