फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Court Nazarat Scam: Defense cross-examines witness

कचहरी नजारत घोटाला : गवाह से बचाव पक्ष ने की जिरह

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Court Nazarat Scam: Defense cross-examines witness

विज्ञापन
गाजियाबाद। कचहरी के बहुचर्चित नजारत घोटाले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में गवाह सुभाष कुमार के बयान पर बचाव पक्ष ने जिरह की। गवाह के अदालत में उपस्थित होने पर बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने उसके बयान से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सवाल किए। जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की है।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, करीब 6.30 करोड़ रुपये के नजारत घोटाले का खुलासा फरवरी 2008 में हुआ था। उस समय सीबीआई की विशेष अदालत की तत्कालीन न्यायाधीश रमा जैन ने खुद वादी बनकर नाजिर आशुतोष अस्थाना समेत 63 आरोपियों के खिलाफ कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच आगे बढ़ने के साथ आरोपियों की संख्या भी बढ़ती गई।
विज्ञापन

पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने जुलाई 2010 में छह न्यायाधीशों समेत 71 कर्मचारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआई के आरोप के मुताबिक आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, जालसाजी और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। नजारत से संबंधित धनराशि में अनियमितता का आरोप है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल नाजिर आशुतोष अस्थाना की डासना जेल में मौत हो चुकी है। अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी है। फिलहाल मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने और बचाव पक्ष की जिरह की प्रक्रिया चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed