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Ghaziabad News: सिहानी गेट और कविनगर थाना प्रभारी को अदालत ने जारी किया नोटिस

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 14 Apr 2024 01:42 AM IST
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Court issued notice to Sihani Gate and Kavinagar police station in-charge
्रगाजियाबाद। सिहानी गेट और कविनगर थाना प्रभारी को अदालत ने नोटिस जारी कर 13 मई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। दोनों थाना प्रभारी पर आरोप है कि अलग-अलग मामलों में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में अदालत ने जवाब तलब किया है।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार कविनगर थाना क्षेत्र निवासी उबेर खान के खिलाफ वर्ष 2023 से चेक बाउंस होने का मुकदमा विचाराधीन है। एनआई एक्ट अदालत ने उसके खिलाफ वारंट के बाद गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। कविनगर पुलिस ना तो आरोपी को गिरफ्तार कर पाई और ना ही गैर जमानती वारंट का तामील करा पाई। इससे नाराज होकर अदालत ने कविनगर एसएचओ के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्यों ने आपके खिलाफ पर प्रकीर्ण वाद दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। आप कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करें।
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वहीं, दूसरे मामले में याकूब के खिलाफ 2022 में चेक बाउंस होने का मामले में अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया लेकिन सिहानी गेट पुलिस ने वारंट तामील नहीं कराया। इससे नाराज होकर एनआई एक्ट कोर्ट ने सिहानी गेट थाने के एसएचओ के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्यों ने आपके खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज कर कार्रवाई की जाए। 13 मई 2024 को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दें।
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