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उपभोक्ता फोरम का आदेश : बिल्डर को 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने होंगे 200 करोड़

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Apr 2025 01:16 AM IST
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Consumer Forum's order: Builder will have to return Rs 200 crore with 9% interest
पार्श्वनाथ सोसायटी
गाजियाबाद। जिला उपभोक्ता फोरम ने पार्श्वनाथ बिल्डर को 200 करोड़ रुपये नौ फीसदी ब्याज सहित फ्लैट खरीदारों को लौटाने का आदेश दिया है। इस फैसले से 250 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। बिल्डर ने रकम लेकर प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया था। कह दिया था कि जीडीए से प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं मिली।
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फर्म पार्श्वनाथ बिल्डवेल पी की ओर से अर्थला में पार्श्वनाथ एक्सोटिका नाम से बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना बताई गई थी। इसमें लोगों ने फ्लैट बुक कराए। इसके बाद फ्लैट की पूरी राशि जमा करा दी लेकिन किसी को भी फ्लैट नहीं मिली। मिलता भी कैसे, जब बिल्डर ने पूरी इमारत ही नहीं बनाई।
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उपभोक्ता फोरम के आदेश में बताया गया है कि बिल्डर ने इमारत का काम तो शुरू कराया लेकिन बाद में यह कहकर रोक दिया कि जीडीए से अनुमति नहीं मिली है। जीडीए ने निर्माण के मानक पूरे न करे जाने पर रोक लगाई थी। इस वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और लोगों को फ्लैट आवंटित नहीं हो सके।
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फ्लैट खरीदारों में विक्रम सिंह नेगी, पवन कुमार और रितू दसवानी ने फोरम को बताया कि बिल्डर से रकम वापस मांगी तो उसने साफ इन्कार कर दिया। इस पर फोरम ने लंबी सुनवाई के बाद फ्लैट खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया।
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