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गाजियाबाद 'फर्जी दूतावास' मामला: आरोपी हर्षवर्धन को पांच दिन की रिमांड, दिल्ली-गुजरात ले जाएगी पुलिस

Mon, 28 Jul 2025 06:22 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 28 Jul 2025 06:22 PM IST
सार

गाजियाबाद की कोर्ट ने फर्जी दूतावास मामले के आरोपी हर्षवर्धन को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने एक हफ्ते की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने रिमांड के साथ पुलिस को ये एक आदेश भी दिया है।
 

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Chief Judicial Magistrate court sent accused Harshvardhan on five-day police remand
आरोपी हर्षवर्धन जैन - फोटो : संवाद

विस्तार

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी हर्षवर्धन को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में एक सप्ताह की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 29 जुलाई सुबह 10 बजे से दो अगस्त शाम चार बजे तक की रिमांड स्वीकृत की है।

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आदेश में यह भी कहा गया है कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभियुक्त के साथ रह सकते हैं, लेकिन वे पुलिस की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं डालेंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पुलिस की पहली रिमांड याचिका है और पहले इसे खारिज नहीं किया गया था। अभियुक्त को जेल से पुलिस अभिरक्षा में लेने से पहले और वापस भेजने से पहले मेडिकल परीक्षण अनिवार्य होगा।

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सोमवार को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने कहा कि हर्षवर्धन के पास से भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की मोहर लगे कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी सत्यता संदिग्ध है। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे, जिससे वे कूटरचित प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस को उन व्यक्तियों की तलाश करनी है जो ये मोहरे इस्तेमाल कर रहे थे।

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इसके लिए हर्षवर्धन को दिल्ली और गुजरात भी ले जाया जाएगा। इसके अलावा, आरोपी के पास से एक डायरी मिली है, जिसमें कुछ विदेशी कंपनियों और लेनदेन की जानकारी है। पुलिस इन कंपनियों से जुड़े दस्तावेज और बैंक खातों की जानकारी एकत्र करना चाहती है। एक निवेशक ने यह भी आरोप लगाया है कि हर्षवर्धन ने कुछ मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को बिना अनुमति अपने घर में ठहराया था, और उसने कई अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भी बताए हैं।


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