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Ghaziabad News: निजी वाहनों में हूटर बजाने पर 41.90 लाख का चालान

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 23 Jun 2024 04:55 AM IST
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Challan of Rs 41.90 lakh for blowing hooter in private vehicles
गाजियाबाद। निजी वाहनों पर प्रेशर हॉर्न, हूटर, सायरन, लाल-नीली बत्ती, मोडिफाइड साइलेंसर, काली फिल्म, पुलिस का लोगो लगवाकर चलने वाले 901 वाहनों चालकों को महंगा पड़ गया। पुलिस इनके खिलाफ अभियान चला रही है। दो दिन में 962 वाहनों को रोककर पुलिस ने चेकिंग की और 901 वाहनों के 60,51,500 रुपये के चालान काटे।
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पुलिस आयुक्त ने 14 जून को आरआई एमटी को निर्देशित कर दो दिन का समय देकर पहले पुलिस अधिकारियों के वाहनों से प्रेशर हॉर्न उतरवाए। इसके बाद अभियान चलाकर वाहनों में लाल-नीली बत्ती और हूटर लगाकर रुतबा दिखाने वालों पर सख्ती की। पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन दौड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान जारी रहेगा। हूटर, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, निजी वाहनों पर भारत सरकार या पुलिस का लोगो लगे होने पर पुलिस चेकिंग कर चालान व वाहन सीज की कार्रवाई करेगी।
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20 और 21 जून को की गई कार्रवाई
चालान रुपये
हूटर, प्रेशर हॉर्न, सायरन 419 41,90,000 रुपये
काली फिल्म 179 4,47,500 रुपये
फ्लैशर लाइट 65 6,50,000 रुपये
मोडिफाइड साइलेंसर 36 3,60,000 रुपये
निजी वाहनों पर पुलिस लोगो 202 4,04,000 रुपये

10,000 रुपये का है हूटर लगाने पर चालान
रुपये का चालान
हूटर, प्रेशर हॉर्न, सायरन 10,000 रुपये
काली फिल्म 2,500 रुपये
फ्लैशर लाइट 10,000 रुपये

मोडिफाइड साइलेंसर 10,000 रुपये
निजी वाहनों पर पुलिस लोगो 2,000 रुपये
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