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Ghaziabad News: सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट पर नही लिया संज्ञान

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 27 Jun 2023 12:49 AM IST
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CBI court did not take cognizance of the charge sheet
गजियाबाद। बीआईसीआईएल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने के मामले में विवेचक द्वारा सैंक्शन ऑर्डर नहीं पेश करने पर सीबीआई कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकी। मामले में 10 जुलाई की तारीख लगाई गई है।
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सोमवार को सीबीआई कोर्ट मेन न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 2 महिला (दोनों बहन है) सहित सभी छह अभियुक्त अदालत में पेश हुए। अदालत ने 309 सीआरपीसी के तहत वारंट पर अभियुक्तों को जेल भेज दिया। मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए 10 जुलाई 2023 की तारीख नियत कर दी गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अलीम अलवी व राम अवतार गुप्ता ने अदालत में बहस के दौरान कहा अभियुक्तों को गैर कानूनी अभिरक्षा में रखा जा रहा है। मामले के विवेचक अविनाश गुप्ता के सैंक्शन ऑर्डर ना लाने की वजह से चार्जसीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। मामले के मुख्य आरोपी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी के सीएमडी जॉर्ज कुरुविला व प्रबंधक रमित लाला सरकारी कर्मचारी है, जिसकी वजह से बिना सैंक्शन ऑर्डर के चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। वहीं मामले के विवेचक सीबीआई इंस्पेक्टर न्यू दिल्ली अविनाश गुप्ता को 10 जुलाई 2023 को सैंक्शन ऑर्डर के साथ पेश होने का आदेश दिया।
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मामले में पूर्व में आरोपियों को छह मई 2023 को रिमांड पूर्ण होने के बाद डासना जेल भेज दिया गया था। अदालत में चार्जशीट 22 मई 2023 को दाखिल की गई थी। मामले में 56 गवाह शामिल किए गए हैं। आरोप पत्र लगभग 500 पन्नों का है।
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