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बुलंदशहर: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को सात साल की कैद

Sat, 30 Oct 2021 01:53 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 30 Oct 2021 01:53 PM IST
सार

शादी में ललित के परिजनों की मांग पर सात लाख रुपये दहेज व अन्य सामान दिया था। शादी के बाद से ही श्वेता से पति ललित शर्मा, ससुर सतीश चंद शर्मा, जेठ कुलदीप शर्मा व सास पूरी तरह से खुश नहीं थे। बार-बार दहेज में कार की मांग करते हुए श्वेता को मायके में छोड़ देते थे।

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Bulandshahr husband gets 7 year jail for provoking wife for suicide
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

बुलंदशहर में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने दोषी पति ललित शर्मा को सात साल कैद की सजा सुनाई है। एडीजे द्वितीय की कोर्ट ने दोषी पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 22 जून 2016 को फिरोजाबाद जिले के गांव बासदेवमई निवासी महेंद्र मोहन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसने अपनी भतीजी श्वेता रानी का विवाह बुलंदशहर के मोहल्ला राधा नगर निवासी ललित कुमार शर्मा के साथ किया था।
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दहेज की मांग करते हुए छोड़ आते थे मायके
शादी में ललित के परिजनों की मांग पर सात लाख रुपये दहेज व अन्य सामान दिया था। शादी के बाद से ही श्वेता से पति ललित शर्मा, ससुर सतीश चंद शर्मा, जेठ कुलदीप शर्मा व सास पूरी तरह से खुश नहीं थे। बार-बार दहेज में कार की मांग करते हुए श्वेता को मायके में छोड़ देते थे। दहेज के लिए लगातार दवाब बनाते रहे।
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22 जून को सूचना मिली कि श्वेता की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की। जिसमें पता चला कि श्वेता ने पति के उकसाने पर आत्महत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर एडीजे द्वितीय कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए सात साल साल की कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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