{"_id":"5ebc3d178ebc3e908501806c","slug":"bulandshahar-lockdown-29-jamati-get-bail-from-court-no-relief-to-foreign-jamati110","type":"story","status":"publish","title_hn":"29 जमातियों को कोर्ट से मिली जमानत, विदेशी जमातियों को नहीं राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
29 जमातियों को कोर्ट से मिली जमानत, विदेशी जमातियों को नहीं राहत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
माई सिटी रिपोर्टर बुलंदशहर। लॉकडाउन के दौरान जनपदभर में विभिन्न थानों में जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थीं। अब इन मामलों में आरोपियों को जमानत मिलना प्रारंभ हो गया है। कोर्ट ने मंगलवार को 29 जमातियों को जमानत दी है। इन सभी मामलों में जमानती धाराएं लगी हुई थी। जबकि, दूसरे राज्यों से आए जमातियों को अभी भी क्वारंटीन सेंटर (अस्थाई जेल) में रखा हुआ है। गौरतलब है कि बीते दिनों दिल्ली की मरकज में हुए धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए जमाती पूरे प्रदेश में धर्म प्रचार करने के लिए अलग अलग जिलों में फैल गए थे। कोरोना वायरस जमातियों के कारण बढ़ा तो सभी जिलों में जमातियों से अपील की गई थी कि वह खुद अपना टेस्ट कराए। बुलंदशहर में भी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने इस तरह का आदेश दिया था। कोई आगे नहीं आया तो पुलिस ने मस्जिदों में जमातियों की तलाश की। जिसके बाद जिले में कुल 37 जमाती मिले। जिनके खिलाफ औरंगाबाद, शिकारपुर, देहात कोतवाली, नगर कोतवाली, अनूपशहर, नरसेना आदि थानों में कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। सभी जमातियों को अस्थाई जेल जहांगीराबाद में रखा गया था। अधिवक्ता आरिफ खां, सरफराज अली, मुख्तयार हुसैन ने इन सभी जमातियों के लिए एसीजेएम प्रथम के यहां जमानत प्रार्थना पत्र लगाया। उक्त सभी अधिवक्ताओं ने बताया कि अदालत ने सभी जमातियों को 20-20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र पर जमानत दे दी गई। वकीलों ने बताया कि सभी जमाती अस्थाई जेल में है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 11 जमाती बुलंदशहर के अलग अलग गांव के रहने वाले थे। उन्हें छोड़ दिया गया और घर भेज दिया गया। अन्य जनपदों के जमातियों को बस से छोड़ने का प्रबंध किया जा रहा है। गैर राज्यों के जमातियों को अभी क्वारंटाइन किया गया है। 16 विदेशी जमातियों पर लगी है गैर जमानती धारा नगर व देहात कोतवाली पुलिस ने लााकडाउन के शुरूआती दौर में अपने-अपने क्षेत्रों में मुखबिर की सूचना पर आठ बांग्लादेशी और आठ इंडोनेशियन जमातियों को धर दबोचा था। जिनके पास से पुलिस ने केवल टूरिस्ट वीजा प्राप्त किया था, और वह यहां धर्म प्रचार में लगे हुए थे। इन सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जिनमें गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई हैं। इस कारण इन आरोपियों की जमानत होना आसान नहीं रहेगा। अपील के बाद पुलिस ने आरोपियों को ढूंढ कर निकाला था बाहर दिल्ली मरकज से लौटे व जनपद में धर्म प्रचार के लिए आए जमातियों से पूर्व में जनपद पुलिस ने जांच कराने की अपील की थी। साथ ही उनसे घरों में छिपकर न रहने और पुलिस प्रशासन की मदद करने की भी अपील की थी। लेकिन, अधिकतर आरोपी घरों में छिपे रहे। जिसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें घरों से बाहर निकाला और फिर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थीं। कोट 29 जमातियों को जमानत दी गई है। जिनमें से 11 जमाती जनपद और अन्य जमाती गैरजनपद के निवासी हैं। अभी विदेशी जमातियों की जमानत नहीं हुई है। उन्हें अस्थाई जेल में रखा गया है। - संतोष कुमार सिंह, एसएसपी
विज्ञापन