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Ghaziabad News: बार के पूर्व सचिव की वकालत पर रोक

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jan 2025 12:38 AM IST
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Ban on advocacy of former Bar Secretary
गाजियाबाद। प्रदेश बार काउंसिल अनुशासन समिति के अनुभाग अधिकारी ने जिला बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर पूर्व बार सचिव नितिन यादव की वकालत पर रोक लगा दी है। यह रोक 10 मार्च 2025 तक लगाई गई है। बताया कि अनुशासन समिति में परिवाद के चलते अधिवक्ता नितिन यादव का बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से जारी पंजीकरण को आगामी आदेशों तक निलंबित किया गया है। जिला न्यायालय और बार एसोसिएशन अध्यक्ष को जारी पत्र में बताया कि नितिन यादव 10 मार्च तक किसी भी न्यायिक कार्यवाही में प्रतिभाग नहीं ले सकेंगे। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश के आदेशों की सूचना जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, बार सचिव को भेज दी है। बार एसोसिएशन के सचिव अमित नेहरा ने बताया कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का पत्र प्राप्त हो चुका है। पूर्व सचिव से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
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