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Ghaziabad News: नए बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद 125 ने नक्शे के लिए किया आवेदन

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 21 Aug 2025 01:30 AM IST
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After the implementation of new building bylaws, 125 people applied for maps
गाजियाबाद।
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नए बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद 24 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़क पर आवासीय और व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए 125 लोगों ने मानचित्र स्वीकृति के लिए जीडीए में आवेदन किया है। इनमें से 34 नक्शों को मंजूरी दे दी गई है। नए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार 24 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे मिश्रित आबादी को शासन ने मंजूरी दी है।

पूरे प्रदेश के साथ गाजियाबाद में भी माडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं माडल जोनिंग रेगुलेशन 2025 के लागू हो चुका है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में नक्शों की स्वीकृति के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ने लगी है। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि जोन एक के अंतर्गत 24 मीटर रोड से लगे औद्योगिक भू-उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि पर व्यवसायिक इमारत निर्माण के लिए आवेदन जमा कराया गया। कुल 125 नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन किए गए हैं। इनमें से 34 नक्शे मंजूर किए जा चुके है। 39 आवेदन प्रक्रिया में है। 10 आवेदन निरस्त किए गए है। नए बिल्डिंग बायलाॅज का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें इसके लिए प्राधिकरण द्वारा सभी जोन में जागरूकता कैैंप का आयोजन किया जाएगा। जागरूकता कैैंप के आयोजन के बाद निश्चित तौर पर नक्शा मंजूरी के लिए आवेदनों की संख्या में इजाफा होगा और प्राधिकरण कोष में राजस्व की भी प्राप्ति होगी।
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जोनल प्लान में शामिल हैं 24 मीटर की सड़कें
जोनल प्लान में 18, 24, 30 और 45 मीटर की सड़कें शामिल हैं। प्राधिकरण क्षेत्र में 20 से अधिक सड़कें 18 मीटर से अधिक चौड़ी हैं। नए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार इन सड़कों पर मकान और दुकान एक साथ बनाने की सुविधा सरकार ने कर दी है। चार जुलाई के पहले तक इन सड़कों के किनारे मकान और दुकान एक ही भवन में बनाने पर अवैध निर्माण माना जाता था। नए बायलॉज के अनुसार शमन शुल्क जमा करके और मानचित्र स्वीकृत कराके इन्हें वैध घोषित किया जा सकेगा। इससे जहां लोग अपने भवनों में रोजगार स्थापित कर आय अर्जित कर सकेंगे वहीं, शमन शुल्क जमा होने से जीडीए के कोष में भी इजाफ हो सकेगा।
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पार्क और सरकारी जमीन पर निर्माण होने पर नहीं होगा वैध
18 मीटर से अधिक चौड़ी रोड पर के किनारे यदि सरकारी जमीन या पार्क पर कोई निर्माण होता है या पाया जाता है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। न ही इस पर कोई नक्शा पास किया जाएगा।
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