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Ghaziabad News: प्लॉट का सौदा कर कारोबारी से 1.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी
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साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र के श्यामपार्क एक्सटेंशन निवासी कारोबारी शंकर मित्तल ने मेसर्स क्रांति एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मैत्रेय तिवारी के खिलाफ 1.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है।
आरोप है कि मैत्रेय तिवारी ने उन्हें एक प्लॉट बेचने के नाम पर 1.70 करोड़ रुपये बयाना बतौर लिए, लेकिन रजिस्ट्री करने की जगह किसी अन्य व्यक्ति को वह प्लॉट बेच दिया। यहां तक कि रुपये भी वापस नहीं किए। मामला वर्ष 2024 का है, एक वर्ष में भी रुपये न मिलने पर पीड़ित ने 30 जून को मुकदमा दर्ज करवाया है।
दर्ज मुकदमे में शंकर मित्तल ने बताया कि वह मैसर्स आशीर्वाद होम्स में व्यापारिक साझेदार हैं। उन्होंने आठ जुलाई 2024 को मैत्रेय तिवारी से शालीमार गार्डन स्थित 1067 वर्ग गज का प्लॉट खरीदने का सौदा 5.80 करोड़ रुपये में किया था। बयाना बतौर उन्होंने 1.70 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
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इसके बाद 30 सितंबर 2024 को रजिस्ट्री की तारीख तय हुई, लेकिन तय दिन पर विक्रेता रजिस्ट्री कार्यालय ही नहीं पहुंचे। हालांकि इस बीच उन्होंने प्लॉट पर मिट्टी भरान, चहारदीवारी निर्माण और सड़क बनवाने जैसे कार्य करवा दिए थे। इसमें भी उनके 30 लाख रुपये खर्च हो चुके थे। तब उन्हें पता चला कि मैत्रेय तिवारी ने वहीं प्लॉट किसी अन्य व्यक्ति को आठ करोड़ रुपये में बेच दिया।
उन्होंने जब अपनी रकम वापस मांगी तब आरोपी ने उन्हें चेक दिया, लेकिन जब उन्होंने चेक को बैंक में लगाया तब वहां से आरोपी ने भुगतान ही नहीं होने दिए। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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आरोप है कि मैत्रेय तिवारी ने उन्हें एक प्लॉट बेचने के नाम पर 1.70 करोड़ रुपये बयाना बतौर लिए, लेकिन रजिस्ट्री करने की जगह किसी अन्य व्यक्ति को वह प्लॉट बेच दिया। यहां तक कि रुपये भी वापस नहीं किए। मामला वर्ष 2024 का है, एक वर्ष में भी रुपये न मिलने पर पीड़ित ने 30 जून को मुकदमा दर्ज करवाया है।
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दर्ज मुकदमे में शंकर मित्तल ने बताया कि वह मैसर्स आशीर्वाद होम्स में व्यापारिक साझेदार हैं। उन्होंने आठ जुलाई 2024 को मैत्रेय तिवारी से शालीमार गार्डन स्थित 1067 वर्ग गज का प्लॉट खरीदने का सौदा 5.80 करोड़ रुपये में किया था। बयाना बतौर उन्होंने 1.70 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
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इसके बाद 30 सितंबर 2024 को रजिस्ट्री की तारीख तय हुई, लेकिन तय दिन पर विक्रेता रजिस्ट्री कार्यालय ही नहीं पहुंचे। हालांकि इस बीच उन्होंने प्लॉट पर मिट्टी भरान, चहारदीवारी निर्माण और सड़क बनवाने जैसे कार्य करवा दिए थे। इसमें भी उनके 30 लाख रुपये खर्च हो चुके थे। तब उन्हें पता चला कि मैत्रेय तिवारी ने वहीं प्लॉट किसी अन्य व्यक्ति को आठ करोड़ रुपये में बेच दिया।
उन्होंने जब अपनी रकम वापस मांगी तब आरोपी ने उन्हें चेक दिया, लेकिन जब उन्होंने चेक को बैंक में लगाया तब वहां से आरोपी ने भुगतान ही नहीं होने दिए। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।