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3 राज्यों में 20 हजार से तीन लाख का इनामी बन गया था बलराज

Mon, 23 Apr 2018 11:12 PM IST
Updated Mon, 23 Apr 2018 11:12 PM IST
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3 राज्यों में 20 हजार से तीन लाख का इनामी बन गया था बलराज
तीन राज्यों में 20 हजार से तीन लाख का इनामी बन गया था बलराज
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- उप्र, दिल्ली व हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया एक एक लाख का इनाम
अशोक शर्मा
शिकारपुर।
कुख्यात बलराज सिंह उर्फ भाटी द्वारा पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य की हत्या के उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार का इनाम घोषित किया गया था। यूपी से दिल्ली और हरियाणा तक की गई आपराधिक वारदातों के चलते इनाम की यह रकम बढ़कर तीन लाख तक पहुंच गई थी। उप्र, दिल्ली व हरियाण की पुलिस ने उस पर एक-एक लाख की इनाम राशि की घोषणा की थी।
19 नवम्वर 2012 को कोतवाली क्षेत्र में जखैता गांव के पास शिवनगर ढूंसरी निवासी बिशम्भर सिंह के पुत्र पप्पू उर्फ कटार और उसकी पत्नी सुनीता की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। उसके साथ कार में सवार कटार के पुत्र सोनू व गोलू तथा पुत्री अंशु व भतीजी लवी पुत्री गुलाब बाल-बाल बच गए थे। इसके बाद 17 फरवरी 2014 को जहांगीराबाद रोड़ पर तैयबपुर गांव के पास कटार के भाई गुलाब की पुलिस सुरक्षा में कार सवार बदमाशों ने हत्या कर दी थी। दोनों मामलों में बलराज उर्फ भाटी को नामजद किया गया था। कटार की हत्या में गिरफ्तारी न होने के बाद पुलिस ने उसकी चल सम्पत्ति की कुर्की भी कर ली थी। पुलिस ने उस पर 20 हजार का इनाम घोषित कर दिया। बाद में इनाम की रकम बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई। 2015 में कटार के चचेरे भाई लाला की भी बुलंदशहर में क्लासिक प्लाजा के पास हत्या कर दी गई थी। नवंवर 2017 में शासन ने उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख का इनाम घोषित कर दिया था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शैलेश त्यागी ने बताया कि बलराज उर्फ भाटी के खिलाफ जनपद के अलावा गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा में हत्या, लूट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली और हरियाणा पुलिस की ओर से भी उसकी गिरफ्तारी पर एक-एक लाख का इनाम घोषित था।
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आपराधिक मुकदमे
1. 371/14 धारा 174ए कोतवाली शिकारपुर बुलंदशहर
2. 41/14 धारा 147,148,149,307,302 थाना शिकारपुर
3. 404/12 धारा 302 कोतवाली शिकारपुर
4. 344/06 धारा 147,148,149,302 शिकारपुर
5. 437/07 धारा 307 थाना लिंक रोड गाजियाबाद
6. 786/08 धारा 147,148,149,302 थाना सिकंदराबाद
7. 387/14 धारा 147,148,149,302 कोतवाली देहात
8.177/15 गैंगेस्टर एक्ट थाना शिकारपुर
9. 67/15 धारा 307 थाना लिंक रोड गाजियाबाद।
10. 69/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना लिंक रोड गाजियाबाद
11. 19/15 धारा 302,392 थाना छायसां फरीदाबाद हरियाणा।
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खुशी है, मेरे बच्चों को अनाथ करने वाला मारा गया: गीता
शिकारपुर। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों को अनाथ करने वाला पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह कहना है बलराज के द्वारा गोली बरसाकर मौत के घाट उतार दिए गए ढूंसरी निवासी विपिन उर्फ लाला की पत्नी गीता का। बलराज ने बुलंदशहर में क्लासिक प्लाजा के पास गोलियां बरसाकर लाला की हत्या कर दी थी। गीता ने बलराज की पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मौत हो जाने पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि उसने मेरे दो बच्चों को अनाथ कर दिया। उस वजह से आज भी मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और पुलिस मुठभेड़ में बलराज मारा गया। यही बात गुलाब की पत्नी सीमा ने कही। उसने कहा कि भगवान सबके साथ न्याय करता है। उधर बलराज की मुठभेड़ में मौत की सूचना पाकर गांव में चर्चा रही।
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