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जमीन के लिए की चचेरे भाई की हत्या, तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
Updated Wed, 07 Jun 2017 12:34 AM IST
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हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास
डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव करनसिंहपुर में जमीनी विवाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों नामजद आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश चंद गुप्त ने दिया। सोमवार को दोष सिद्ध करने के बाद सजा पर निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि चार मई 2015 को गांव करनसिंहपुर निवासी सुरेश चंद पालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि चार मई की दोपहर वह दोनों पुत्र डॉ. विनीत पालीवाल (35), विपिन पालीवाल (33) व दो मजदूरों के साथ आम के बाग में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करा रहे थे।
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दूसरी तरफ राधे मोहन पालीवाल का बड़ा बेटा संजय विवादास्पद जमीन पर तीन मजदूरों के साथ हरे पेड़ कटवा रहा था। इसका दोनों भाइयों ने विरोध किया। इससे भड़के संजय ने फोन कर अपने छोटे भाई विशाल और भतीजे मनीष को हथियार लेकर बाग में बुला लिया।
तीनों ने ताबड़तोड़ गोली बरसाते हुए विपिन की हत्या कर दी। डॉ. विनीत पालीवाल व अन्य मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी बाइक पर भाग गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में सौंप दी।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने, साक्ष्य और सबूत के आधार पर संजय, विशाल और मनीष को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
दो साल में मिला न्याय : मृत विपिन के पिता सुरेश चंद पालीवाल ने कहा कि उन्हें कोर्ट ने दो साल में न्याय दिया है। न्यायपालिका ने निष्पक्ष और तेजी से फैसला सुनाया है, जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने मांग की है कि उनकी तरह औरों को भी जल्दी न्याय मिले। ताकि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा और मजबूत हो।
दो साल का है विपिन का बेटा : मृत विपिन के बड़े भाई डॉ. विनीत पालीवाल ने बताया कि जब विपिन की हत्या हुई थी तो विपिन की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। करीब दो दिन बाद विपिन की पत्नी को विपिन की हत्या की जानकारी दी गई थी। आज उसका बेटा अंश दो साल का है।
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डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव करनसिंहपुर में जमीनी विवाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों नामजद आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश चंद गुप्त ने दिया। सोमवार को दोष सिद्ध करने के बाद सजा पर निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि चार मई 2015 को गांव करनसिंहपुर निवासी सुरेश चंद पालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि चार मई की दोपहर वह दोनों पुत्र डॉ. विनीत पालीवाल (35), विपिन पालीवाल (33) व दो मजदूरों के साथ आम के बाग में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करा रहे थे।
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दूसरी तरफ राधे मोहन पालीवाल का बड़ा बेटा संजय विवादास्पद जमीन पर तीन मजदूरों के साथ हरे पेड़ कटवा रहा था। इसका दोनों भाइयों ने विरोध किया। इससे भड़के संजय ने फोन कर अपने छोटे भाई विशाल और भतीजे मनीष को हथियार लेकर बाग में बुला लिया।
तीनों ने ताबड़तोड़ गोली बरसाते हुए विपिन की हत्या कर दी। डॉ. विनीत पालीवाल व अन्य मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी बाइक पर भाग गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में सौंप दी।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने, साक्ष्य और सबूत के आधार पर संजय, विशाल और मनीष को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
दो साल में मिला न्याय : मृत विपिन के पिता सुरेश चंद पालीवाल ने कहा कि उन्हें कोर्ट ने दो साल में न्याय दिया है। न्यायपालिका ने निष्पक्ष और तेजी से फैसला सुनाया है, जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने मांग की है कि उनकी तरह औरों को भी जल्दी न्याय मिले। ताकि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा और मजबूत हो।
दो साल का है विपिन का बेटा : मृत विपिन के बड़े भाई डॉ. विनीत पालीवाल ने बताया कि जब विपिन की हत्या हुई थी तो विपिन की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। करीब दो दिन बाद विपिन की पत्नी को विपिन की हत्या की जानकारी दी गई थी। आज उसका बेटा अंश दो साल का है।