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Ghaziabad News: साली से दुष्कर्म करने के दोषी जीजा को 10 वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Jun 2024 06:13 AM IST
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10 years imprisonment to brother-in-law found guilty of raping sister-in-law
गाजियाबाद। साली से दुष्कर्म करने के दोषी जीजा जयगोपाल को पॉक्सो कोर्ट ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश डॉ. दीपिका तिवारी ने दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड से मिली पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले जय गोपाल की साली उसके घर पर आई हुई थी। जय गोपाल नाबालिग साली पर बुरी नजर रखता था। उसने 23 सितंबर 2017 को साली के साथ दुष्कर्म कर दिया। घटना के बारे में उसने अपनी बहन को बताई। 26 सितंबर को महिला ने आरोपी पति जय गोपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जयगोपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई 21 जून 2024 को विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश डॉ. दीपिका तिवारी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए। मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा सुनाई।
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