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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Ghaziabad: Life imprisonment to wife and lover convicted in husband's murder.

Ghaziabad : पति की हत्या में दोषी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, आठ साल पहले गोली मारकर उजाड़ा था अपना सुहाग

Thu, 01 Feb 2024 06:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 01 Feb 2024 06:10 AM IST
सार

मामला भोजपुर क्षेत्र का है।जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि भोजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रमोद परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी कौशल्या के अशोक से संबंध थे।

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Ghaziabad: Life imprisonment to wife and lover convicted in husband's murder.
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

संबंधों में बाधक बनने पर पति की हत्या करने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला भोजपुर क्षेत्र का है।जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि भोजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रमोद परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी कौशल्या के अशोक से संबंध थे।

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प्रमोद को इसकी जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। संबंधों में बाधक बनने पर दो मार्च 2016 को दोनों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अशोक पर 60 व कौशल्या पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। 
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हत्या के प्रयास मामले में छह साल की सजा 
लोनी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने एक दोषी को छह साल कैद की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा शर्मा ने बताया कि 15 मार्च 2014 को शाम चार बजे उदयवीर के भाई पवन धामा पर सूरज ने साथियों के साथ  जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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दहेज हत्या में पति समेत तीन को 10 साल कैद  
दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में अदालत ने पति विपिन, ससुर मांगेराम व सास जयंती देवी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। तीनों पर 17-17 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि आशा की शादी मार्च 2018 को बेहटा हाजीपुर में रहने वाले विपिन कुमार से हुई थी। 30 सितंबर 2018 को फंदे से गला घोंटकर आशा की हत्या कर दी। 


छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल की सजा 
भोजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले अशोक को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैंं। विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि भोजपुर क्षेत्र के एक मोहल्ले में नौ सितंबर 2018 की दोपहर दो नाबालिग बेटियां घर पर थीं। अशोक ने एक बच्ची काे 20 रुपये देकर सामान लेने दुकान पर भेज दिया, जबकि दूसरी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की। 

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