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गाजियाबाद के 800 अधिवक्ताओं को राहत

Tue, 20 Jan 2015 11:42 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Tue, 20 Jan 2015 11:42 PM IST
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Ghaziabad 800 advocates relief

बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने गाजियाबाद में 30 जनवरी को होने जा रहे बार चुनाव में मतदान करने के लिए गाजियाबाद के करीब 800 अधिवक्ताओं को राहत दी है।

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बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है कि 2010 के बाद कानून परीक्षा पास करने वाले जिन अधिवक्ताओं ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) परीक्षा उर्त्तीण नहीं की है, वह इस बार मतदान कर सकते हैं।
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हालांकि कौंसिल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर अगले एक साल में अधिवक्ताओं ने एआईबीई की परीक्षा पास नहीं की तो अगले साले ऐसे अधिवक्ता मतदान से वंचित कर दिए जाएंगे।
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बार एसोसएशन के अध्यक्ष अनिल पंडित के अनुसार पिछले दिनों बार कौंसिल ऑफ यूपी का एक पत्र उन्हें मिला था। इसके साथ ही बार कौंसिल ऑफ इंडिया का आदेश पत्र भी लगा था।


पत्र में लिखा था कि 2010 से बाद बने ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने बार कौंसिल ऑफ यूपी की परीक्षा पास करने के बाद बार कौंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा उर्त्तीण नहीं की है, उन्हें वकालतनामा लगाने का अधिकार नहीं है।

ऐसे अधिवक्ताओं को बार चुनाव में मतदान का भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। बार एसोसिएशन के सचिव योगेंद्र कौशिक के अनुसार गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक करीब 800 अधिवक्ता नए आदेश से प्रभावित हो रहे थे।

इसी के चलते बार अध्यक्ष ने कौंसिल ने इस साल अधिवक्ताओं को छूट दिए जाने की गुजारिश की थी। कौंसिल ने इसे मान लिया है।

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