फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Get discount on new vehicles by scrapping their old vehicles notification issued for exemption in vehicle tax

Delhi: मियाद पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कर नए पर पाएं छूट, वाहन कर में छूट देने की अधिसूचना जारी

Tue, 31 Dec 2024 08:31 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 31 Dec 2024 08:31 AM IST
सार

राजधानी दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कराने पर नया खरीदने पर कर छूट देने की योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

विज्ञापन
Get discount on new vehicles by scrapping their old vehicles notification issued for exemption in vehicle tax
वाहन कर में छूट देने की अधिसूचना जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कराने पर नया खरीदने पर कर छूट देने की योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोगों को नए कामर्शियल और नॉन-कमर्शियल वाहनों के पंजीकरण के दौरान पुराने स्क्रैप किए वाहन के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जमा करने पर कर में छूट दी जाएगी। इसमें नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल, सीएनजी चालित वाहनों के पंजीकरण पर वाहन कर में 20% और डीजल चालित वाहनों के लिए छूट 15% होगी। साथ ही, ट्रांसपोर्ट (कामर्शियल) इस्तेमाल वाले पेट्रोल, सीएनजी व एलपीजी चालित वाहनों को वाहन कर में 15% और ऐसे नए डीजल चालित वाहनों के लिए 10% की छूट दी जाएगी। छूट स्क्रैप मूल्य के 50% से अधिक नहीं होगी।

विज्ञापन


प्रतिबंध के बावजूद चल रहीं गाड़ियां
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहन वायु प्रदूषण अधिक फैलाते हैं। दिल्ली-एनसीआर में 15 साल के पेट्रोल चालित और 10 साल के डीजल चालित वाहनों पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद लोग इन वाहनों को सड़कों पर दौड़ाते हैं। इन वाहनों को सड़क पर चलते समय जब्त किया जा रहा है। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से योजना तैयार की गई है। इसमें लोगों को पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर नया वाहन खरीदने पर छूट दिया जाएगा। बीते माह 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के पांच लाख और वाहनों के पंजीकरण को रद्द किया गया था। इससे पहले 2021 में वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया था। उस समय इनकी कुल संख्या 54 लाख थी। अब दिल्ली की सड़कों पर 82 लाख वाहन ही चलने लायक हैं।
विज्ञापन


परिवहन विभाग ने शुरू किया पोर्टल:  
अधिकारियों ने बताया कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर दो विकल्प हैं। ऐसे वाहन मालिक परिवहन विभाग से एनओसी लेकर अपने वाहन को अन्य राज्यों में पंजीकृत करा सकते हैं। इन वाहनों को स्क्रैप कराएं। हाल ही में परिवहन विभाग ने एक पोर्टल भी शुरू किया है। इसमें उम्र पूरी कर चुके वाहन मालिकों को अपने वाहन को स्क्रैप कराने, जब्त वाहन के लिए एनओसी लेने या फिर दूसरे राज्य में पंजीकरण कराने के लिए एनओसी लेने आदि को लेकर सुविधा दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed