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G-20 Summit: तीन दिन नई दिल्ली क्षेत्र में आने से बचें, रूट देखकर ही निकलें; जानें कब से लागू होगा प्रतिबंध

Wed, 06 Sep 2023 08:45 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 06 Sep 2023 08:45 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त एसएस यादव ने बताया कि लोग बेवजह घर से न निकलें। लोग मंदिर, गुरुद्वारे व मस्जिद पैदल जा सकते हैं। पहचान साबित करने के बाद नई दिल्ली में रहने वाले लोगों को आने-जाने दिया जाएगा।

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G20 Summit Avoid coming to New Delhi area for three days leave after seeing route
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

जी-20 सम्मेलन को लेकर पुलिस नई दिल्ली क्षेत्र में गुरुवार रात 12 बजे से प्रतिबंध लागू कर देगी। 10 सितंबर की रात 12 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व बस अड्डे जाने वाले लोग टिकट या फिर आधार कार्ड से आवागमन कर सकते हैं। मीडियाकर्मियों समेत अन्य लोगों को नई दिल्ली में आने की अनुमति दी गई है, लेकिन तीन दिन तक नई दिल्ली इलाके में वीआईपी मूवमेंट रहेगा। 

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ऐसे में दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त एसएस यादव ने बताया कि लोग बेवजह घर से न निकलें। लोग मंदिर, गुरुद्वारे व मस्जिद पैदल जा सकते हैं। पहचान साबित करने के बाद नई दिल्ली में रहने वाले लोगों को आने-जाने दिया जाएगा। पुलिस उपायुक्त आलाप पटेल ने लोगों को मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की सलाह दी है। 
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इन बातों का रखें ध्यान
-पर्याप्त समय लेकर चलें। अपने वाहन का इस्तेमाल न करें। मेट्रो सफर के लिए बेहतर रहेगी।

-नई दिल्ली स्टेशन को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे टी-3 के माध्यम से द्वारका सेक्टर-21 स्टेशन से जोडने वाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (ऑरेंज लाइन) का इस्तेमाल करें।
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-अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी बसों का समापन रिंग रोड पर ही होगा।

-दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर संचालित होंगी। इन्हें दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

-नई दिल्ली में ऑटो व टैक्सी आवश्यक सर्विस को छोड़कर आने की अनुमति नहीं होगी।

-एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।

-नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।

-स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आवागमन की अनुमति होगी।

-नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउस कीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 

-मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से एनएच-48 से राव तुला राम मार्ग–पाल्मे मार्ग पर भेजा जाएगा। एनएच-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

-10 सितंबर बी सुबह 5  बजे से दोपहर 1 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र-दो में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट की ओर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड की ओर से शांति वन चौक, गीता कॉलोनी की ओर से आईटीओ, विकास मार्ग की ओर से राजघाट चौक, जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग, गुरु नानक चौक, मिंटो रोड की ओर से पूरी तरह बंद रहेंगे।  

यहां बताएं अपनी परेशानी
पुलिस ने अपील की है कि आम जनता और वाहन चालक धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें। सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in, फेसबुक पेज https://www.facebook.com/dtptraffic, ट्विटर हैंडल https://twitter.com/dtptraffic, इंस्टाग्राम पेज https://www.instagram.com/dtptraffic, व्हाट्सएप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095/011–25844444 के माध्यम से अपडेट रहें।

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