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Delhi Court: यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को मिली जमानत, ढाई साल से जेल में हैं बंद

Fri, 07 Jun 2024 09:54 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 07 Jun 2024 09:54 PM IST
सार

यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ढाई साल से जेल में होने का हवाला दिया था।

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Former Unitech promoters Sanjay Chandra and Ajay Chandra get bail
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में दोनों आवेदक पिछले ढाई साल से जेल में बंद हैं, हालांकि मामले की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।

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इस मामले में अधिकतम सजा सात साल है और वे इस मामले में दी जाने वाली अधिकतम सजा का एक बड़ा हिस्सा पहले ही काट चुके हैं। शिकायत में 71 आरोपी, 121 गवाह और लाखों सहायक दस्तावेज हैं। दस्तावेजों के विशाल सेट, अभियोजन पक्ष के गवाहों और आरोपियों की बड़ी संख्या के साथ-साथ इस तथ्य को देखते हुए कि इस मामले में दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, यह दर्ज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह मुकदमा सात साल से आगे जा सकता है, जो मामले में अधिकतम सजा से भी अधिक है।
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अदालत ने कहा कि मुकदमे से पहले हिरासत का उद्देश्य कभी भी दंडात्मक नहीं हो सकता। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले हिरासत या जेल में रखना बिना मुकदमे के सजा नहीं बन जाना चाहिए। इस मामले में मुकदमा तय समय में पूरा नहीं हो सकता है। सह-आरोपी प्रीति चंद्रा और राजेश मलिक को करीब डेढ़ साल तक जेल में रहने के बाद पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

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