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पूर्व टेरी प्रमुख आरके पचौरी के खिलाफ तय होगा छेड़छाड़ का आरोप, अदालत ने दिए आदेश

Fri, 14 Sep 2018 04:44 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 14 Sep 2018 04:44 PM IST
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former teri head will face molestation allegation says saket court
आर के पचौरी
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने टेरी के प्रमुख आरके पचौरी को शुक्रवार को उनके खिलाफ दायर मामले में छेड़छाड़ के आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। पर्यावरणविद पचौरी उनकी ही एक सहकर्मी ने मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अक्तूबर की तारीख तय की है। हालांकि, अदालत ने पचौरी को कुछ अन्य धाराओं से बरी कर दिया।
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गौरतलब है कि 13 फरवरी 2015 में पचौरी के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। इस मामले में 21 मार्च को उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी। अदालत का आदेश आने के बाद पीड़िता ने कहा कि यह राहतभरा आदेश है। उसने कहा कि यह आसान नहीं था, सच्चाई सामने लाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा।
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बता दें कि उनकी एक सहकर्मी ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद फरवरी 2016 में एक अन्य महिला ने ऐसे ही आरोप लगाए। दूसरी महिला के अनुसार उसके साथ ये सब दस साल पहले हुआ। इस महिला ने टेरी को उन्हें कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त करने की आलोचना भी की थी।
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