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Delhi NCR News: केवल पंजीकरण से कर सकेंगे 1.50 करोड़ टर्नओवर तक का खाद्य व्यवसाय

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2026 08:49 PM IST
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- खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण और लाइसेंस के नियमों में बदलाव
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- अब तक 12 लाख के टर्नओवर तक ही था पंजीकरण, उसके बाद लाइसेंस लेना था जरूरी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिले में खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण और लाइसेंस के नए नियमों को लागू कर दिया गया है। अब अगर खाद्य व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 1.50 करोड़ है तो केवल पंजीकरण करना होगा। पहले 12 लाख के टर्नओवर तक पंजीकरण कराने का नियम था। उससे ऊपर 20 करोड़ टर्नओवर तक राज्य लाइसेंस लेना जरूरी था। लेकिन, अब राज्य लाइसेंस की सीमा 1.50 से 50 करोड़ तक कर दी गई है। नए नियमों से इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।

सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य) सर्वेश मिश्रा ने बताया कि पुराने नियमों के तहत 12 लाख से 20 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर पर राज्य सरकार का लाइसेंस लेना जरूरी था। वहीं, 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर केंद्रीय लाइसेंस दिया जाता था, लेकिन एक अप्रैल से नए नियम लागू हो गए हैं। अब 50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर होने पर केंद्रीय लाइसेंस लेना होगा।
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जिले में खाद्य व्यवसाय से जुड़े 29,000 संस्थान
उन्होंने बताया कि जिले में खाद्य व्यवसाय से जुड़े 29000 संस्थानों का पंजीकरण है, जबकि करीब 7500 राज्य लाइसेंस धारक है। पंजीकरण की फीस 100 से 200 रुपये होती है, वहीं लाइसेंस फीस 2000 रुपये होती है।
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