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Delhi NCR News: 11 साल की बेटी से दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jan 2026 07:23 PM IST
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अदालत ने कहा- सबसे पवित्र रिश्ते को किया शर्मशार
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने 11 वर्षीय नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी एक 37 वर्षीय पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने सजा पर बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने यह भी कहा कि पिता ने सबसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। दोषी को पहले ही बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 (गंभीर प्रवेशकारी यौन हमला) के तहत दोषी करार दिया जा चुका था। अदालत ने सजा को उसके प्राकृतिक आयु के शेष जीवन तक की उम्रकैद घोषित किया।


विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने तर्क दिया कि दोषी को किसी भी प्रकार की नरमी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। अदालत ने पीड़िता की मानसिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि वह अभी भी भयानक यादों से ग्रस्त है। कोर्ट ने पीड़िता को उचित मुआवजे का भी प्रावधान किया। अदालत ने टिप्पणी की, दोषी ने सबसे पवित्र रिश्ते को शर्मनाक तरीके से तोड़ा। ऐसे अपराध में कोई नरमी बरतने की गुंजाइश नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि दोषी ने न केवल अपनी बेटी के साथ क्रूरता की, बल्कि समाज के प्रति खतरा पैदा किया है। यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्त प्रावधान हैं। अदालत ने दोषी को समाज से अलग रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे अपराधी को समाज में वापस लाने से अन्य नाबालिग लड़कियों के लिए खतरा बढ़ेगा।
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