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हर 16वें घंटे हो रहा सड़क हादसा, पर इन्हें नहीं कोई रोकने वाला 

Thu, 28 Apr 2016 08:09 AM IST
ऐहतेशाम उद्दीन अहमद/अमर उजाला, फरीदाबाद
ऐहतेशाम उद्दीन अहमद/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Thu, 28 Apr 2016 08:09 AM IST
सार

  • बिना हेलमेट और तीन सवारियों पर नहीं होता चालान 
  • बिना हेलमेट और तीन सवारियों पर नहीं होता चालान 
  • करीब 18 हजार चालान काटे गए इस साल इसमें एक भी महिला नहीं 
  • यातायात नियम महिलाओं पर भी हैं लागू 

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women are not punished breaking traffic rules in gurgaon
यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाती लड़कियां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शहर की यातायात पुलिस सरकार के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के प्रति शायद गंभीर नहीं है। यातायात पुलिस, जान जोखिम में डाल बिना हेलमेट या तीन सवारियां बैठा कर घूमने वाली नारियों को बचाने के कोई कदम नहीं उठाती या यूं कहें कि नजर बचा कर उन्हें निकल जाने देती है। 

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इस साल यातायात पुलिस ने अभी तक यातायात नियम का उल्लंघन करने में एक भी महिला दो पहिया चालक का चालान नहीं काटा है। कार्रवाई न होने से महिला चालक संभवता इन नियमों के प्रति जागरूक नहीं हैं। जागरूकता की वजह से महिला चालकों की जान जोखिम में रहती है।
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यातायात पुलिस ने इस साल 25 अप्रैल तक बिना हेलमेट बाइक चलाने में 9275, पीछे वाली सवारी बिना हेलमेट बैठने में 6063 और ट्रिपल राइडिंग में 1691 चालान (कुल 17029) काटे। यातायात नियम तोडने वाले यह सभी पुरुष चालक थे।
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ट्रैफिक पुलिस को यह नियम तोड़ते कोई भी महिला दो पहिया चालक नहीं मिली। रोड सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन के एसके शर्मा कहते हैं कि यातायात नियम महिला पुरुष चालक के लिए समान है तो फिर पुलिस महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है।

हादसा होने पर महिलाओं को भी उतनी ही चोट आ सकती है जितनी कि पुरुष चालक को। सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु गोयल का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के सारे जागरूकता कार्यक्रम और कार्रवाई सिर्फ पुरुष चालकों पर ही नहीं लागू होने चाहिए। 

हर 16वें घंटे हुआ एक सड़क हादसा 

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ट्रैफिक चालान - फोटो : demo pics

शहर में चालकों की लापरवाही या अन्य कारणों से हर 16वें घंटे एक हादसा होता है। इस साल 25 अप्रैल तक 184 सड़क हादसे हो चुके हैं। इनमें 58 लोंगों की जान जा चुकी है।

सड़क हादसों में मरने वालों में तीन महिलाएं भी हैं। 2015 में 669 सड़क हादसों में 199 जाने गई थीं, इनमें करीब बीस महिलाओं की मौत हुई थी जबकि 50 से ज्यादा घायल हुई थीं। 

ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े एक नजर में
नियम=================2015==========2016 (25अप्रैल तक) 
बिना हेलमेट के चालक=======39,783=========9273
पीछे की सवारी बिना हेलमेट====13,251=========6063
ट्रिपल राइडिंग===========4953============1691
नोट: खबर में पुलिस आयुक्त का वर्जन दिया अगली फाइल में आएगा। 

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