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Faridabad News: पहली पत्नी से तलाक के लिए विवेक बिंद्रा को देने पड़े थे 25 करोड़ रुपये
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कैलाश गठवाल
फरीदाबाद। मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बाजार डॉट काॅम के फाउंडर विवेक बिंद्रा को पहली पत्नी से तलाक लेने से पहले भरण पोषण के लिए 25 करोड़ रुपये देने पड़े थे। हाल ही में बिंद्रा का नोएडा में अपनी पत्नी के मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद उनके ऊपर केस भी दर्ज भी दर्ज किया गया। ऐसा ही मामला पहले भी सामने आ चुका है।
फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड स्थित ओमेक्स हाइट सोसाइटी में रहने वाली गीतिका बिंद्रा (पहली पत्नी) ने विवेक बिंद्रा की मारपीट, दहेज की मांग और अन्य शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। साल 2018 में गीतिका ने फरीदाबाद की अदालत में अपने व दो बच्चों के भरण पोषण के लिए विवेक से खर्चा मांगने की गुहार लगाई थी। करीब पांच साल तक केस लड़ने के बाद 19 अक्तूबर साल 2023 को न्यायाधीश सौरव गोसांई की अदालत में गीतिका दो बच्चों के भरण पोषण के लिए 25 करोड़ रुपये देने का फैसला सुनाया गया। केस के समय गीतिका की तरफ से अधिवक्ता रही रूचि मुंजाल ने बताया विवेक पर झगड़ा करने और दहेज की मांग के अलावा कई तरह से आरोप लगाए गए थे। गीतिका और विवेक के दो बच्चे हैं जिसमें से बेटा 12 साल और बेटी 9 साल की है। 19 अक्तूबर को दोनों का तलाक हो गया।
अदालत में फोन चलाने पर मिली थी चेतावनी
मार्च 2023 में अदालत में सुनवाई के दौरान मोबाइल चलाने का आरोप लगा था। अदालत के आदेश पर पुलिस ने बिंद्रा का मोबाइल जब्त किया था। हालांकि पूछताछ के बाद बाद मोबाइल लौटा दिया गया था। 17 मार्च को विवेक की पहली पत्नी गीतिका ने सेंट्रल थाना में शिकायत दी थी कि उनका अपने पति विवेक बिंद्रा के साथ कई सालों से विवाद चल रहा है। न्यायाधीश अमृत सिंह की अदालत में उसकी सुनवाई के दौरान विवेक मोबाइल में वीडियो बना रहे थे। अधिवक्ता ने इसकी शिकायत न्यायाधीश से कर दी। इसके बाद सेंट्रल थाना पुलिस की जांच में विवेक के मोबाइल में दो फोटो भी बरामद हुए थे। अदालत ने विवेक को दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी दी थी।
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फरीदाबाद। मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बाजार डॉट काॅम के फाउंडर विवेक बिंद्रा को पहली पत्नी से तलाक लेने से पहले भरण पोषण के लिए 25 करोड़ रुपये देने पड़े थे। हाल ही में बिंद्रा का नोएडा में अपनी पत्नी के मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद उनके ऊपर केस भी दर्ज भी दर्ज किया गया। ऐसा ही मामला पहले भी सामने आ चुका है।
फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड स्थित ओमेक्स हाइट सोसाइटी में रहने वाली गीतिका बिंद्रा (पहली पत्नी) ने विवेक बिंद्रा की मारपीट, दहेज की मांग और अन्य शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। साल 2018 में गीतिका ने फरीदाबाद की अदालत में अपने व दो बच्चों के भरण पोषण के लिए विवेक से खर्चा मांगने की गुहार लगाई थी। करीब पांच साल तक केस लड़ने के बाद 19 अक्तूबर साल 2023 को न्यायाधीश सौरव गोसांई की अदालत में गीतिका दो बच्चों के भरण पोषण के लिए 25 करोड़ रुपये देने का फैसला सुनाया गया। केस के समय गीतिका की तरफ से अधिवक्ता रही रूचि मुंजाल ने बताया विवेक पर झगड़ा करने और दहेज की मांग के अलावा कई तरह से आरोप लगाए गए थे। गीतिका और विवेक के दो बच्चे हैं जिसमें से बेटा 12 साल और बेटी 9 साल की है। 19 अक्तूबर को दोनों का तलाक हो गया।
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अदालत में फोन चलाने पर मिली थी चेतावनी
मार्च 2023 में अदालत में सुनवाई के दौरान मोबाइल चलाने का आरोप लगा था। अदालत के आदेश पर पुलिस ने बिंद्रा का मोबाइल जब्त किया था। हालांकि पूछताछ के बाद बाद मोबाइल लौटा दिया गया था। 17 मार्च को विवेक की पहली पत्नी गीतिका ने सेंट्रल थाना में शिकायत दी थी कि उनका अपने पति विवेक बिंद्रा के साथ कई सालों से विवाद चल रहा है। न्यायाधीश अमृत सिंह की अदालत में उसकी सुनवाई के दौरान विवेक मोबाइल में वीडियो बना रहे थे। अधिवक्ता ने इसकी शिकायत न्यायाधीश से कर दी। इसके बाद सेंट्रल थाना पुलिस की जांच में विवेक के मोबाइल में दो फोटो भी बरामद हुए थे। अदालत ने विवेक को दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी दी थी।
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