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Faridabad News: कचरा प्रबंधन नहीं करने पर दो रेस्त्रां पर 50 हजार का जुर्माना

Thu, 25 Apr 2024 11:12 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 25 Apr 2024 11:12 PM IST
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Two restaurants fined Rs 50,000 for not managing waste
-एनआईटी-16 स्थित ओम स्वीट्स और सागर रत्ना रेस्त्रां पर टीम ने की जांच
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सेक्टर-16 स्थित ओम स्वीट्स और सागर रत्ना रेस्त्रां द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नहीं करने पर नगर निगम ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। साथ ही हिदायत दी कि दोबारा लापरवाही मिलने पर दोगुना जुर्माने के साथ सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है।
नगर निगम की ओर से पिछले सप्ताह कचरे का बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) निष्पादन नहीं करने पर वाणिज्यिक इकाइयों को नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद होटल और रेस्तंरा संचालकों ने कोई सबक नहीं लिया। सेक्टर-16 स्थित ओम स्वीट्स और सागर रत्ना रेस्त्रां के खिलाफ भी निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहां बड़ी मात्रा में निकलने वाले कचरे का निष्पादन करने की बजाय खुले में फेंक दिया जाता है।
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शिकायत के आधार पर नगर निगम की ओर से स्वच्छता शाखा की टीम को जांच के आदेश दिए गए। इस टीम में सहायक अभियंता सुरेंद्र खट्टर, कनिष्ठ अभियंता हर्ष कुमार, महेश कुमार, अजायब सिंह, अरुण ढाका शामिल रहे। टीम ने बृहस्पतिवार शाम दोनों रेस्त्रां पर छापा मारा। टीम के अनुसार जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया गया। टीम ने नियमों की अवहेलना करने पर दोनों रेस्त्रां पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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सहायक अभियंता सुरेंद्र खटटर ने बताया कि वे अपनी टीम के साथ प्रतिदिन अलग-अलग जोनों में स्थित बल्क वेस्ट निकालने वाले संस्थान, होटल व रेस्त्रां आदि की जांच कर रहे है। जांच के दौरान नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं पाए जाने पर संबंधित का चालान किया जा रहा है। साथ ही कचरा प्रबंधन के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

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कचरे के निस्तारण से बंधवाड़ी का कचरा खत्म होगा
नगर निगम आयुक्त ए मोना श्रीनिवास ने कहा कि बार-बार बड़ी मात्रा में वेस्ट जनरेटरों के मालिकों से अपील की जा रही है कि नियम के तहत अपने कचरे का निस्तारण अपने ही परिसर में करने की व्यवस्था करें। इससे शहर के कचरा प्रबंधन में मदद मिलेगी और बंधवाड़ी में कचरे को खत्म करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार औसतन 50 से 55 प्रतिशत कचरा बल्क वेस्ट जनरेटरों का होता है। सरकार द्वारा लागू ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादकों को अपने कचरे का निष्पादन स्वयं करना जरूरी है। इसके लिए गीले, सूखे व हानिकारक कचरे को अलग-अलग किया जाए। नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माने का प्रावधान है।
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धनंजय
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