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Faridabad News: एटीएम कार्ड बदलने और मोबाइल छीनने के दो दोषियों को पांच -पांच साल की सजा
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अदालत ने दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने एटीएम बूथ में मदद के बहाने कार्ड बदलने और विरोध करने पर मोबाइल छीनने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाले दोषियों की पहचान टेकचंद और लाजपत के रूप में हुई है, जो पलवल के गांव सदरपुर के रहने वाले हैं।
यह मामला 31 जनवरी 2023 का है। मुजेसर थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार सेक्टर-23 निवासी कृष्णा प्रसाद एटीएम से पैसे निकालने गए थे। वहां आरोपी टेकचंद ने मदद करने के बहाने उनका डेबिट कार्ड बदल लिया। जब कृष्णा को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को बुलाने के लिए मोबाइल निकाला, तो आरोपी ने उनका मोबाइल छीन लिया और बाहर मोटरसाइकिल पर खड़े अपने साथी लाजपत के साथ फरार हो गया। मुजेसर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से पीड़ित का असली डेबिट कार्ड और छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया था। करीब दो साल तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता गवाह और सबूत पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने एटीएम बूथ में मदद के बहाने कार्ड बदलने और विरोध करने पर मोबाइल छीनने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाले दोषियों की पहचान टेकचंद और लाजपत के रूप में हुई है, जो पलवल के गांव सदरपुर के रहने वाले हैं।
यह मामला 31 जनवरी 2023 का है। मुजेसर थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार सेक्टर-23 निवासी कृष्णा प्रसाद एटीएम से पैसे निकालने गए थे। वहां आरोपी टेकचंद ने मदद करने के बहाने उनका डेबिट कार्ड बदल लिया। जब कृष्णा को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को बुलाने के लिए मोबाइल निकाला, तो आरोपी ने उनका मोबाइल छीन लिया और बाहर मोटरसाइकिल पर खड़े अपने साथी लाजपत के साथ फरार हो गया। मुजेसर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से पीड़ित का असली डेबिट कार्ड और छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया था। करीब दो साल तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता गवाह और सबूत पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
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