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Faridabad News: महिला से चेन झपटने के दो दोषियों को 5-5 साल की कैद

Tue, 21 Apr 2026 10:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 10:56 PM IST
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Two people were sentenced to five years' imprisonment for snatching a woman's chain.
अदालत ने दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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ओल्ड थाने में 21 जून 2019 को दर्ज हुई थी एफआईआर

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। महिला के गले से सोने की चेन झपटने के दो दोषियों को जिला अदालत ने 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने दोनों आरोपी विनोद व पंकज को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

ओल्ड थाना में ये एफआईआर 21 जून 2019 को दर्ज हुई थी। मामले में सेक्टर-19 की रहने वाली सुधा गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि 21 जून की सुबह वो अपने पति के साथ घर के पास पार्क में टहल रही थी। पति घर चले गए और कुछ देर बाद महिला भी घर लौटने लगी। आरोप है कि जैसे ही वो घर के गेट के पास पहुंची तो एक युवक आया और महिला के गले से चेन झपट ली। आरोप भागकर कुछ दूर बाइक स्टार्ट किए खड़े अपने अन्य साथी के साथ बैठकर भाग गया। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई।
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पुलिस ने जांच करते हुए 29 जून 2019 को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान यूपी शामली के नयाबांस निवासी 30 साल के विनोद और 26 साल के पंकज उर्फ पिंकू के तौर पर हुई। दोनों तब गाजियाबाद की उत्तरांचल कॉलोनी में रहते थे। आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। इसमें 9 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अदालत ने मामले में फैसला सुनाया है।
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