फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Two accused found guilty in the case of kidnapping and molestation of a minor

Faridabad News: नाबालिग को अगवा कर छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपी दोषी करार

Wed, 16 Oct 2024 02:00 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Oct 2024 02:00 AM IST
विज्ञापन
Two accused found guilty in the case of kidnapping and molestation of a minor
एक आरोपी को दो साल व दूसरे को तीन साल की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। महिला थाना बल्लभगढ़ एरिया में नाबालिग लड़की को जबरन ऑटो में बैठाकर उससे छेड़छाड़ के एक मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सुनवाई के दौरान सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी बलबीर उर्फ वीर व कपिल को एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की अदालत ने मंगलवार को दोनों सजा सुनाई। ऑटो चला रहे बलबीर को अदालत ने 2 साल कैद व छह हजार रुपये जुर्माना व किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में कपिल को तीन साल कैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
महिला थाना बल्लभगढ़ में 27 अक्तूबर 2019 को अपहरण और पॉक्सो के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में 17 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को बताया था कि वो ऊंचा गांव के पास आईटीआई में एडमिशन की जानकारी लेने गई थी। वहां से वापस लौटते समय एक ऑटो में सवार दो युवकों ने जबरन उसे ऑटो से अगवा कर लिया। बाद में आरोपी ऑटो को मलेरना गांव के पास सुनसान जगह ले गए और वहां एक आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने शोर मचा दिया तो एक राहगीर वहां मदद के लिए आया। इस बात पर आरोपियों ने ऑटो वहां से भगा लिया। बाद में आरोपी किशोरी को आशियाना फ्लैट के पास ऑटो से उतारकर फरार हो गए। वहां लोगों की मदद से पुलिस को खबर दी गई।
विज्ञापन

पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की। बाद में आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी पहचान बल्लभगढ़ यादव कॉलोनी निवासी बलबीर उर्फ वीर और आदर्श नगर निवासी कपिल के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जिसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने मामले में 17 गवाह बनाए। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि ट्रायल के दौरान सामने आए पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अब कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed