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Faridabad News: नाबालिग को अगवा कर छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपी दोषी करार
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एक आरोपी को दो साल व दूसरे को तीन साल की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। महिला थाना बल्लभगढ़ एरिया में नाबालिग लड़की को जबरन ऑटो में बैठाकर उससे छेड़छाड़ के एक मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सुनवाई के दौरान सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी बलबीर उर्फ वीर व कपिल को एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की अदालत ने मंगलवार को दोनों सजा सुनाई। ऑटो चला रहे बलबीर को अदालत ने 2 साल कैद व छह हजार रुपये जुर्माना व किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में कपिल को तीन साल कैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
महिला थाना बल्लभगढ़ में 27 अक्तूबर 2019 को अपहरण और पॉक्सो के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में 17 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को बताया था कि वो ऊंचा गांव के पास आईटीआई में एडमिशन की जानकारी लेने गई थी। वहां से वापस लौटते समय एक ऑटो में सवार दो युवकों ने जबरन उसे ऑटो से अगवा कर लिया। बाद में आरोपी ऑटो को मलेरना गांव के पास सुनसान जगह ले गए और वहां एक आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने शोर मचा दिया तो एक राहगीर वहां मदद के लिए आया। इस बात पर आरोपियों ने ऑटो वहां से भगा लिया। बाद में आरोपी किशोरी को आशियाना फ्लैट के पास ऑटो से उतारकर फरार हो गए। वहां लोगों की मदद से पुलिस को खबर दी गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की। बाद में आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी पहचान बल्लभगढ़ यादव कॉलोनी निवासी बलबीर उर्फ वीर और आदर्श नगर निवासी कपिल के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जिसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने मामले में 17 गवाह बनाए। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि ट्रायल के दौरान सामने आए पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अब कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। महिला थाना बल्लभगढ़ एरिया में नाबालिग लड़की को जबरन ऑटो में बैठाकर उससे छेड़छाड़ के एक मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सुनवाई के दौरान सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी बलबीर उर्फ वीर व कपिल को एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की अदालत ने मंगलवार को दोनों सजा सुनाई। ऑटो चला रहे बलबीर को अदालत ने 2 साल कैद व छह हजार रुपये जुर्माना व किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में कपिल को तीन साल कैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
महिला थाना बल्लभगढ़ में 27 अक्तूबर 2019 को अपहरण और पॉक्सो के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में 17 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को बताया था कि वो ऊंचा गांव के पास आईटीआई में एडमिशन की जानकारी लेने गई थी। वहां से वापस लौटते समय एक ऑटो में सवार दो युवकों ने जबरन उसे ऑटो से अगवा कर लिया। बाद में आरोपी ऑटो को मलेरना गांव के पास सुनसान जगह ले गए और वहां एक आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने शोर मचा दिया तो एक राहगीर वहां मदद के लिए आया। इस बात पर आरोपियों ने ऑटो वहां से भगा लिया। बाद में आरोपी किशोरी को आशियाना फ्लैट के पास ऑटो से उतारकर फरार हो गए। वहां लोगों की मदद से पुलिस को खबर दी गई।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की। बाद में आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी पहचान बल्लभगढ़ यादव कॉलोनी निवासी बलबीर उर्फ वीर और आदर्श नगर निवासी कपिल के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जिसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने मामले में 17 गवाह बनाए। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि ट्रायल के दौरान सामने आए पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अब कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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