फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Three people were sentenced to life imprisonment for shooting and killing a youth in a quarrel.

Faridabad News: झगड़े की रंजिश में युवक की गोली मार हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

Tue, 04 Nov 2025 12:10 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 04 Nov 2025 12:10 AM IST
विज्ञापन
Three people were sentenced to life imprisonment for shooting and killing a youth in a quarrel.
खेड़ी कला गांव में 10 मई 2018 को हुई थी वारदात, अदालत ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन

भूपानी थाना पुलिस ने गांव के ही गौरव अत्री, उमेश व हेमराज को किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। भूपानी थाना इलाके के खेड़ी कला गांव में झगड़े की रंजिश में गोली मारकर अशोक की हत्या के तीन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी गौरव अत्री पर 30 हजार और उमेश व हेमराज पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भूपानी थाने में ये एफआईआर 10 मई 2018 को दर्ज हुई थी। मामले में खेड़ी कला निवासी प्रकाश ने पुलिस को शिकायत दी थी। साजिश के तहत हत्या का आरोप गांव के ही गौरव अत्री (30), उमेश (26) और हेमराज (34) पर लगा था। खेड़ी कला गांव में हेमराज व टेकचंद के दो ग्रुप हैं। साल 2015 से दोनों पक्षों में लगातार झगड़े चल रहे थे। कभी एक पक्ष के लोग मिलकर दूसरे पक्ष को पीट देते तो कभी दूसरा पक्ष हमला कर देता। 10 मई 2018 को अशोक अपने घर पर मौजूद था। उसके मोबाइल पर कॉल आई तो अशोक कॉल पर बात करता हुआ गांव के ही गेलीराम के मकान के बाहर सीढि़यों पर बैठकर बात करने लगा।
विज्ञापन

आरोप है कि तभी बाइक सवार दो युवक आए। गौरव अत्री बाइक चला रहा था और उमेश पीछे बैठा था। आरोपियों ने बाइक अशोक के पास रोकी और उमेश ने अशोक को गोली मार दी। दोनों आरोपी बाइक वहां से भगा ले गए। गोली लगने से अशोक की मौत हो गई। अशोक पक्ष ने आरोप लगाया कि हेमराज ने कुछ दिन पहले मारने की धमकी दी थी और उसी ने हत्या कराई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और इनके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। चालान में 36 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed