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Faridabad News: हनीट्रैप में फंसाकर अवैध वसूली के मामले में युवती को नहीं मिली जमानत

Tue, 07 Oct 2025 11:05 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 07 Oct 2025 11:05 PM IST
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The woman was denied bail in a honeytrap case involving illegal extortion.
- सेंट्रल थाना में 16 मई 2024 को दर्ज हुई थी एफआईआर
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। हनीट्रैप में युवक को फंसाकर अवैध वसूली करने के मामले में आरोपी युवती कोमल को जिला अदालत से जमानत नहीं मिली। युवती के वकील ने जमानत याचिका दायर कर दलील दी कि उसे केस में गलत फंसाया गया है। एक अन्य आरोपी युवती रेशमा से पूछताछ के बाद केस में उसका नाम शामिल किया गया। 19 अगस्त से वह हिरासत में है। 20 सितंबर को जांच पूरी कर पुलिस सप्लीमेंट्री चालान भी पेश कर चुकी है।
वहीं अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि वह स्पा संचालिका है। इसे पूरी जानकारी थी कि स्पा कर्मी रेशमा अन्य लोगों के साथ मिलकर वहां पर क्या गतिविधि करती है। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने युवती की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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सेंट्रल थाना में मामले की एफआईआर 16 मई 2024 को दर्ज हुई थी। कपिल नामक युवक ने शिकायत दी कि लगभग 10 महीने पहले वह फरीदाबाद के एक मॉल में खरीदारी करने गया। वहां पर उसे रेशमा मिली और बताया कि उसने स्पा आकर मसाज कराने को कहा। इस बीच वह कई बार वहां गया।
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आरोप है कि एक बार स्पा में आने पर उसको एक पेय पदार्थ दिया गया जिसके पीते ही वह नशे में धुत हो गया। इसके बाद नवंबर 2023 में रेशमा ने उसको कॉल कर सेक्टर-12 टाउन पार्क मिलने बुलाया। युवक यहां पहुंचा तो रेशमा के साथ संजू नामक युवक भी था। दोनों ने उसे युवती के साथ युवक की आपत्तिजनक वीडियो दिखाई और ब्लैकमेल करने लगे। युवक से 13 लाख रुपये नकद, सोने की चेन व अन्य सामान वसूला गया। उसने परेशान होकर शिकायत पुलिस को दी। अब आरोपी युवती कोमल की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज की है।
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