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सख्ती से लागू होगा नो मास्क-नो सर्विस का सिद्धांत : जिलाधीश

Tue, 10 Aug 2021 06:20 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Aug 2021 06:20 PM IST
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The principle of 'no mask-no service' will be strictly implemented: Collector
फरीदाबाद। जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों की अवधि 23 अगस्त तक बढ़ा दी है।
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जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि ‘नो मास्क-नो सर्विस’ के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफर की अनुमति दी जाएगी, जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने मास्क लगा रखा होगा। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पहले जारी किए गए आदेशों में समय से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
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सिनेमा हॉल, बार, मॉल सहित रेस्तरां 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं लेकिन, सामाजिक दूरी के नियम, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है।
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