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Faridabad News: डकैती के मामले में हथियार मुहैया कराने वाले को नहीं मिली जमानत

Sat, 03 Jan 2026 11:01 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Jan 2026 11:01 PM IST
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The person who provided weapons in the robbery case did not get bail.
अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। बल्लभगढ़ इलाके में आभूषण दुकान में हथियार के बल पर डकैती मामले में आरोपी इमरान को जिला अदालत से जमानत नहीं मिली। यूपी मुरादाबाद के रहने वाले इमरान के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि इसे केस में गलत फंसाया गया है। इस पर आरोप है कि इसने 3 अवैध पिस्तौल व 6 गोलियां मामले में सह-आरोपी मोहम्मद अहमद उर्फ यूसुफ को मुहैया कराए। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गंभीर अपराध किया है। आरोपी के मुहैया कराए गए हथियार ही वारदात में प्रयोग हुए। आरोपी आदतन अपराधी है और इस पर गंभीर धाराओं में 15 केस दर्ज हैं। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने शनिवार को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सेक्टर-8 थाना में ये एफआईआर 7 जनवरी 2025 को दर्ज हुई थी।
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