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Faridabad News: साइबर ठगों को बैंक खाता मुहैया कराने वाले को नहीं मिली जमानत
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। साइबर ठगों को बैंक खाता बेचने वाले आरोपी मध्यप्रदेश दतिया निवासी बल्ली वर्मा को अदालत से जमानत नहीं मिली। आरोपी के वकील की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि साइबर ठगी के मामले में याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच सीधे बात नहीं हुई है। इसने सिर्फ अपना बैंक खाता मुहैया कराया था। सह-आरोपी ने जो ठगी की, उसकी जानकारी इसे नहीं थी। इसके खाते में ठगी के महज 75 हजार रुपये आए थे।
वहीं अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि इस मामले में कुल 7 आरोपी हैं। आरोपी के खाते में ठगी के रुपये आए हैं। इस खाते को लेकर ठगी की 10 शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिये। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साइबर क्राइम थाना बल्लभगढ़ में ये एफआईआर 13 नवंबर 2024 को दर्ज हुई थी। जिसमें युवती से दो लाख रुपये से अधिक की ठगी हुई थी।
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फरीदाबाद। साइबर ठगों को बैंक खाता बेचने वाले आरोपी मध्यप्रदेश दतिया निवासी बल्ली वर्मा को अदालत से जमानत नहीं मिली। आरोपी के वकील की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि साइबर ठगी के मामले में याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच सीधे बात नहीं हुई है। इसने सिर्फ अपना बैंक खाता मुहैया कराया था। सह-आरोपी ने जो ठगी की, उसकी जानकारी इसे नहीं थी। इसके खाते में ठगी के महज 75 हजार रुपये आए थे।
वहीं अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि इस मामले में कुल 7 आरोपी हैं। आरोपी के खाते में ठगी के रुपये आए हैं। इस खाते को लेकर ठगी की 10 शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिये। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साइबर क्राइम थाना बल्लभगढ़ में ये एफआईआर 13 नवंबर 2024 को दर्ज हुई थी। जिसमें युवती से दो लाख रुपये से अधिक की ठगी हुई थी।
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