{"_id":"680fd204a0ace5715d0f5e09","slug":"the-municipal-corporation-removed-the-advertisement-boards-from-the-roofs-faridabad-news-c-26-1-fbd1020-42466-2025-04-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: नगर निगम ने छतों पर लगे विज्ञापन बोर्ड हटाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Faridabad News: नगर निगम ने छतों पर लगे विज्ञापन बोर्ड हटाए
विज्ञापन
50 से ज्यादा भवन मालिकों को दिए गए थे नोटिस, नहीं हटाने पर की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा शहर की इमारतों अथवा मकानों की छतों के ऊपर लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्डों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दर्जन से ज्यादा दुकानों और मकानों की छतों से सोमवार को विज्ञापन के बोर्ड नगर निगम की ओर से हटाए गए।
निगम के एडिशनल कमिश्नर स्वप्निल रविंद्र पाटील ने हरियाणा सरकार के विज्ञापन बायलॉज के अनुसार यह कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे लगभग 50 भवन मालिक अथवा अन्य इमारतों के ऊपर निजी स्तर पर लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने यह बोर्ड नहीं हटाए थे। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके बाद भी किसी भवन पर विज्ञापन बोर्ड दिखाई दिए तो उसे भी नोटिस दिया जाएगा और विज्ञापन बोर्ड नहीं हटाने पर उचित कार्रवाई निगम की ओर से की जाएगी।
यही नहीं यदि निगम भवनों के ऊपर लगे विज्ञापन वार्डों को निगम द्वारा हटाया जाता है तो उसका खर्चा भी भवन मालिक को देना होगा । उनका कहना है की शहर को सुंदर बनाना और विकास की गति देने के लिए सरकार ने यह नियम बनाए हैं। निगम एरिया में अपनी दुकान अथवा फर्म के नाम के विज्ञापन के लिए अनुमति ली जाती है। दुकानदार अपनी दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर सिर्फ अपने फ्रंट के दो प्रतिशत हिस्से पर ही बिना अनुमति के बोर्ड लगा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा शहर की इमारतों अथवा मकानों की छतों के ऊपर लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्डों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दर्जन से ज्यादा दुकानों और मकानों की छतों से सोमवार को विज्ञापन के बोर्ड नगर निगम की ओर से हटाए गए।
निगम के एडिशनल कमिश्नर स्वप्निल रविंद्र पाटील ने हरियाणा सरकार के विज्ञापन बायलॉज के अनुसार यह कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे लगभग 50 भवन मालिक अथवा अन्य इमारतों के ऊपर निजी स्तर पर लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने यह बोर्ड नहीं हटाए थे। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके बाद भी किसी भवन पर विज्ञापन बोर्ड दिखाई दिए तो उसे भी नोटिस दिया जाएगा और विज्ञापन बोर्ड नहीं हटाने पर उचित कार्रवाई निगम की ओर से की जाएगी।
विज्ञापन
यही नहीं यदि निगम भवनों के ऊपर लगे विज्ञापन वार्डों को निगम द्वारा हटाया जाता है तो उसका खर्चा भी भवन मालिक को देना होगा । उनका कहना है की शहर को सुंदर बनाना और विकास की गति देने के लिए सरकार ने यह नियम बनाए हैं। निगम एरिया में अपनी दुकान अथवा फर्म के नाम के विज्ञापन के लिए अनुमति ली जाती है। दुकानदार अपनी दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर सिर्फ अपने फ्रंट के दो प्रतिशत हिस्से पर ही बिना अनुमति के बोर्ड लगा सकते हैं।
विज्ञापन