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कुछ छूट के साथ 28 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन

Mon, 21 Jun 2021 11:01 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Jun 2021 11:01 PM IST
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The lockdown will remain in force till June 28 with some relaxations
फरीदाबाद। उपायुक्त यशपाल ने सोमवार को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नए नियम जारी किए। आदेश में 28 जून की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसके साथ ही लोगों को कई तरह की छूट दी है। उन्होंने कहा कि दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकार ने निर्धारित दूरी का पालन करते हुए जिम और दर्शकों के बगैर खेल स्टेडियम खोल दिए हैं। लेकिन अपील की कि ढीलाई खतरनाक साबित हो सकती है, ऐसे में हर कोई सतर्कता बरते।
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उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अब 28 जून तक लॉकडाउन होगा। मॉल्स को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट एवं बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी । इनके संचालकों को सामाजिक दूरी के नियम, नियमित सैनिटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार का नियम अपनाना होगा। खाने की होम डिलीवरी की अनुमति 10 बजे तक होगी। एक साथ 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। खेल परिसर व स्टेडियम केवल खेल के लिए गतिविधियों, जिनमें बाहरी खेल गतिविधियां भी शामिल हैं, को अनुमति प्रदान की गई है। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। विवाह/अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों को अनुमति होगी।
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