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Faridabad News: समझौते के आधार पर हाईकोर्ट ने रद्द की एफआईआर
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फरीदाबाद कोर्ट ने जारी किए रिहाई के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। थाना धौज में दर्ज महिला को धमकाने और पीछा करने के मामले में जमशेद नामक व्यक्ति को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने आठ मई को रिहाई के आदेश जारी किए। यह फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर रद्द किए जाने के बाद सुनाया गया।
मामला 28 दिसंबर 2025 में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। जिसमें जमशेद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 351(2), 75(2) और 78 के तहत केस दर्ज किया गया था। इन धाराओं में चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी, महिला से उत्पीड़न और पीछा करने जैसे आरोप शामिल थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों के बीच 11 मार्च 2026 को समझौता हो चुका है। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने छह मई को जमशेद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में एफआईआर और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। आदेश की पुष्टि होने के बाद अदालत ने जमशेद को डिस्चार्ज करते हुए जिला जेल नीमका से रिहा करने के निर्देश दिए।
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फरीदाबाद। थाना धौज में दर्ज महिला को धमकाने और पीछा करने के मामले में जमशेद नामक व्यक्ति को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने आठ मई को रिहाई के आदेश जारी किए। यह फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर रद्द किए जाने के बाद सुनाया गया।
मामला 28 दिसंबर 2025 में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। जिसमें जमशेद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 351(2), 75(2) और 78 के तहत केस दर्ज किया गया था। इन धाराओं में चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी, महिला से उत्पीड़न और पीछा करने जैसे आरोप शामिल थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों के बीच 11 मार्च 2026 को समझौता हो चुका है। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने छह मई को जमशेद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में एफआईआर और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। आदेश की पुष्टि होने के बाद अदालत ने जमशेद को डिस्चार्ज करते हुए जिला जेल नीमका से रिहा करने के निर्देश दिए।
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