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Faridabad News: सरपंच की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

Sat, 18 Oct 2025 12:09 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 18 Oct 2025 12:09 AM IST
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The court dismissed the Sarpanch's petition.
हाईकोर्ट ने सरपंच के निलंबन पर लगे स्टे को हटाया
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। गांव डींग के सरपंच जयवीर सिंह उर्फ पप्पू को दोबारा से हाईकोर्ट की डबल बेंच से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरपंच के निलंबन पर लगे स्टे को हटा दिया है। अगस्त 2023 में उपायुक्त विक्रम सिंह ने उसको निलंबित कर दिया था। जिसके खिलाफ सरपंच जयवीर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

गांव डींग के रहने वाले अधिवक्ता अजय सिंह ने साल 2023 में याचिका दायर की थी कि सरपंच जयवीर सिंह उर्फ पप्पू के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में संगीत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। इन धाराओं के बावजूद उसने चुनाव लड़ा और वह जीत गया। जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर 24 अगस्त 2023 को उपायुक्त विक्रम सिंह ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए थे। उस आदेश पर सरपंच जयवीर ने कोर्ट का सहारा लिया। जिस पर उनको कोर्ट से स्टे मिल गया।
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इसके बाद अजय सिंह पार्टी बने। जिसमें सिंगल बेंच की हाईकोर्ट में सरपंच ने स्टे के विरुद्ध में याचिका दायर की थी। जिसमें कोर्ट ने सरपंच की याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद सरपंच डबल बेंच के स्टे आदेश को हटा दिया। सरपंच को दोबारा से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए।
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