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Faridabad News: एफआईआर में आरोपी का नाम सीधे तौर पर दर्ज नहीं, जमानत याचिका मंजूर
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने की मारपीट और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपी विद्या राम को नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में आरोपी का नाम सीधे तौर पर दर्ज नहीं है और न ही उसके खिलाफ कोई विशेष भूमिका का आरोप है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मुख्य आरोप अन्य सह-आरोपियों पर हैं, जबकि विद्या राम के खिलाफ केवल मौके पर मौजूद होने का आरोप है। मामले में किसी हथियार के इस्तेमाल का आरोप नहीं है और आरोपी से कोई बरामदगी भी शेष नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है व ट्रायल लंबा चलने की संभावना है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने घायल को गंभीर चोटें आने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई, लेकिन अदालत ने कहा कि केवल गंभीरता के आधार पर अनिश्चितकाल तक हिरासत उचित नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर आरोपी को राहत प्रदान की।
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फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने की मारपीट और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपी विद्या राम को नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में आरोपी का नाम सीधे तौर पर दर्ज नहीं है और न ही उसके खिलाफ कोई विशेष भूमिका का आरोप है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मुख्य आरोप अन्य सह-आरोपियों पर हैं, जबकि विद्या राम के खिलाफ केवल मौके पर मौजूद होने का आरोप है। मामले में किसी हथियार के इस्तेमाल का आरोप नहीं है और आरोपी से कोई बरामदगी भी शेष नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है व ट्रायल लंबा चलने की संभावना है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने घायल को गंभीर चोटें आने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई, लेकिन अदालत ने कहा कि केवल गंभीरता के आधार पर अनिश्चितकाल तक हिरासत उचित नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर आरोपी को राहत प्रदान की।
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