फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   The accused's name is not directly mentioned in the FIR, but the bail plea is accepted.

Faridabad News: एफआईआर में आरोपी का नाम सीधे तौर पर दर्ज नहीं, जमानत याचिका मंजूर

Tue, 03 Mar 2026 12:59 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Mar 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
The accused's name is not directly mentioned in the FIR, but the bail plea is accepted.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने की मारपीट और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपी विद्या राम को नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में आरोपी का नाम सीधे तौर पर दर्ज नहीं है और न ही उसके खिलाफ कोई विशेष भूमिका का आरोप है।


अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मुख्य आरोप अन्य सह-आरोपियों पर हैं, जबकि विद्या राम के खिलाफ केवल मौके पर मौजूद होने का आरोप है। मामले में किसी हथियार के इस्तेमाल का आरोप नहीं है और आरोपी से कोई बरामदगी भी शेष नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है व ट्रायल लंबा चलने की संभावना है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने घायल को गंभीर चोटें आने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई, लेकिन अदालत ने कहा कि केवल गंभीरता के आधार पर अनिश्चितकाल तक हिरासत उचित नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर आरोपी को राहत प्रदान की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed