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Faridabad News: युवती से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Fri, 18 Jul 2025 11:01 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Jul 2025 11:01 PM IST
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The accused of raping a girl did not get bail
मुजेसर थाने में 8 जुलाई 2025 को दर्ज हुई थी एफआईआर
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। युवती से लगभग दो साल तक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी सचिन शर्मा की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी के वकील ने जमानत याचिका दायर कर दलील दी कि वो एक कंपनी में बीते चार साल से बतौर अकाउंटेंट कार्यरत है। युवती ने झूठे व निराधार आरोप लगाए हैं। इसका कारण सचिन का कॅरिअर और छवि खराब करना है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। जांच अभी चल रही है और चालान भी पेश नहीं हुआ है। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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मुजेसर थाने में यह एफआईआर आठ जुलाई 2025 को दर्ज हुई थी। युवती ने बीटेक की पढ़ाई की और 13 फरवरी 2023 को उसे राजस्थान कोटपुतली में एक कंपनी में नौकरी मिल गई। वहीं पर आरोपी सचिन शर्मा से युवती की मुलाकात हुई। इससे पहले 19 जनवरी 2023 को सचिन ने युवती को कंपनी में इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। बाद में आरोपी युवती के पड़ोस में रहने लगा और दोनों में बातें होने लगी।
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आरोप है कि 14 मई 2023 को आरोपी युवती के किराये के मकान पर आया और शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी दुष्कर्म करता रहा। युवती के अनुसार 17 अप्रैल 2025 की रात दस बजे आरोपी ने आखिरी बार उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसने शादी से इंकार कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच करते हुए आठ जुलाई 2025 को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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