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Faridabad News: युवती से छेड़छाड़ और जानलेवा हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत
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फरीदाबाद। युवती का रास्ता रोककर छेड़छाड़ और जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
बल्लभगढ़ निवासी आरोपी दीपक के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर कर दलील दी कि उसे केस में गलत फंसाया गया है। उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। 7 मई 2025 से ये न्यायिक हिरासत में है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं कि उसने युवती का रास्ता रोक छेड़छाड़ की। साथ ही जानलेवा हमला करते हुए गंभीर चोट पहुंचाई। इसे जमानत मिली तो आरोपी गवाहों पर दबाव डाल सकता है।
सेक्टर-8 थाने एफआईआर 19 अप्रैल को दर्ज हुई थी। पीड़िता युवती के अनुसार सत्संग से लौटते समय तिगांव पुल के पास पैदल जा रही थी तो आरोपी ने उसे झाड़ियों में धकेल दिया और मुंह दबाकर नहर में डुबोने की कोशिश की। पीड़िता के शोर मचाने पर राहगीरों ने उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी गई। घटना में पीड़िता को गंभीर चोटें आईं, जिसमें दाहिने कंधे की हड्डी खिसक गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी दीपक को 7 मई 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
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बल्लभगढ़ निवासी आरोपी दीपक के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर कर दलील दी कि उसे केस में गलत फंसाया गया है। उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। 7 मई 2025 से ये न्यायिक हिरासत में है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं कि उसने युवती का रास्ता रोक छेड़छाड़ की। साथ ही जानलेवा हमला करते हुए गंभीर चोट पहुंचाई। इसे जमानत मिली तो आरोपी गवाहों पर दबाव डाल सकता है।
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सेक्टर-8 थाने एफआईआर 19 अप्रैल को दर्ज हुई थी। पीड़िता युवती के अनुसार सत्संग से लौटते समय तिगांव पुल के पास पैदल जा रही थी तो आरोपी ने उसे झाड़ियों में धकेल दिया और मुंह दबाकर नहर में डुबोने की कोशिश की। पीड़िता के शोर मचाने पर राहगीरों ने उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी गई। घटना में पीड़िता को गंभीर चोटें आईं, जिसमें दाहिने कंधे की हड्डी खिसक गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी दीपक को 7 मई 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
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