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Faridabad News: अब तक 115 निजी स्कूलों ने ही अपडेट किया है फीस का विवरण
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जिले में 583 निजी स्कूल हैं, 31 मार्च तक फॉर्म-6 भरने के दिए गए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 को लेकर जिले के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर एक फिर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग नेजारी आदेश में सभी स्कूलों को फीस से संबंधित जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क विवरण अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं। जिले के कई निजी स्कूल अब तक अपनी फीस संरचना और अन्य जरूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं।
विभाग के अनुसार, जिले में भी कुल निजी स्कूल 583 हैं, जिसमें से शुक्रवार तक 115 स्कूलों ने ही पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट किया है। वहीं, 468 स्कूलों ने अभी तक पोर्टल पर डेटा अपडेट नहीं किया है, जिससे प्रगति संतोषजनक नहीं मानी जा रही। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी स्कूलों को 31 मार्च 2026 तक फार्म-6 भरने का आदेश दिया है।
इसके अलावा, कोई भी स्कूल जो सत्र 2026-27 के लिए फॉर्म-6 पोर्टल पर अपना शुल्क घोषित करने में विफल रहता है, वह पिछले शैक्षणिक वर्ष के अनुसार शुल्क लेगा और कोई शुल्क वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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स्कूलों को किसी भी तकनीकी कठिनाई के लिए आवेदक कार्य दिवसों में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक एमआईएस हेल्पडेस्क नंबर 0172-5049801 पर भी कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन से संपर्क करते समय एमआईएस स्कूल कोड संभाल कर रखें।
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31 मार्च 2026 तक फॉर्म-6 भरना सभी निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य है। जिन स्कूलों ने अभी तक पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द अपनी फीस से संबंधित जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। - बलवान, क्लर्क, शिक्षा विभाग
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 को लेकर जिले के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर एक फिर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग नेजारी आदेश में सभी स्कूलों को फीस से संबंधित जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क विवरण अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं। जिले के कई निजी स्कूल अब तक अपनी फीस संरचना और अन्य जरूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं।
विभाग के अनुसार, जिले में भी कुल निजी स्कूल 583 हैं, जिसमें से शुक्रवार तक 115 स्कूलों ने ही पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट किया है। वहीं, 468 स्कूलों ने अभी तक पोर्टल पर डेटा अपडेट नहीं किया है, जिससे प्रगति संतोषजनक नहीं मानी जा रही। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी स्कूलों को 31 मार्च 2026 तक फार्म-6 भरने का आदेश दिया है।
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इसके अलावा, कोई भी स्कूल जो सत्र 2026-27 के लिए फॉर्म-6 पोर्टल पर अपना शुल्क घोषित करने में विफल रहता है, वह पिछले शैक्षणिक वर्ष के अनुसार शुल्क लेगा और कोई शुल्क वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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स्कूलों को किसी भी तकनीकी कठिनाई के लिए आवेदक कार्य दिवसों में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक एमआईएस हेल्पडेस्क नंबर 0172-5049801 पर भी कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन से संपर्क करते समय एमआईएस स्कूल कोड संभाल कर रखें।
31 मार्च 2026 तक फॉर्म-6 भरना सभी निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य है। जिन स्कूलों ने अभी तक पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द अपनी फीस से संबंधित जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। - बलवान, क्लर्क, शिक्षा विभाग