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Faridabad News: व्यापार के लिए लोन दिलाने के नाम पर 5.16 लाख उड़ाए
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फरीदाबाद। व्यापार के लिए लोन दिलाने का झांसा देकर एक कारोबारी से 5.16 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोपियों ने पहले नया बैंक खाता खुलवाकर उसमें रकम जमा कराई और फिर एक मोबाइल एप डाउनलोड करवाकर खाते से पूरी राशि निकाल ली। शिकायत पर सूरजकुंड थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी संजय शर्मा ने पुलिस को बताया कि उन्हें लोन की आवश्यकता थी। इस संबंध में उन्होंने अपने परिचित और बैंक डीएसए एजेंट मुकेश चौधरी से संपर्क किया। मुकेश ने उनकी मुलाकात नोएडा सेक्टर-62 स्थित कार्यालय में आर्यन जोशी से कराई। आर्यन ने ऋण स्वीकृत कराने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में नया खाता खुलवाकर उसमें पांच लाख रुपये जमा कराने की बात कही। शिकायतकर्ता ने खाते में 5.16 लाख रुपये जमा कर दिए।
30 मई को आरोपी ने शिकायतकर्ता से क्रोम ब्राउजर के माध्यम से मालाबार फाइनेंस नाम का एप डाउनलोड कराया और उसमें नाम, ई-मेल व पैन कार्ड सहित अन्य जानकारी भरवाई। इसके कुछ देर बाद खाते से पहले पांच लाख और फिर 16 हजार रुपये निकाल लिए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार रकम भारतीय स्टेट बैंक के एक खाते में स्थानांतरित हुई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत और जांच के बाद डीसीपी एनआईटी की अनुमति से 21 जुलाई को सूरजकुंड थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) व 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी संजय शर्मा ने पुलिस को बताया कि उन्हें लोन की आवश्यकता थी। इस संबंध में उन्होंने अपने परिचित और बैंक डीएसए एजेंट मुकेश चौधरी से संपर्क किया। मुकेश ने उनकी मुलाकात नोएडा सेक्टर-62 स्थित कार्यालय में आर्यन जोशी से कराई। आर्यन ने ऋण स्वीकृत कराने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में नया खाता खुलवाकर उसमें पांच लाख रुपये जमा कराने की बात कही। शिकायतकर्ता ने खाते में 5.16 लाख रुपये जमा कर दिए।
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30 मई को आरोपी ने शिकायतकर्ता से क्रोम ब्राउजर के माध्यम से मालाबार फाइनेंस नाम का एप डाउनलोड कराया और उसमें नाम, ई-मेल व पैन कार्ड सहित अन्य जानकारी भरवाई। इसके कुछ देर बाद खाते से पहले पांच लाख और फिर 16 हजार रुपये निकाल लिए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार रकम भारतीय स्टेट बैंक के एक खाते में स्थानांतरित हुई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत और जांच के बाद डीसीपी एनआईटी की अनुमति से 21 जुलाई को सूरजकुंड थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) व 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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