फरीदाबाद। सड़क हादसे में घायल सेक्टर-14 निवासी समीर जैन को दैनिक लोक अदालत ने चार साल से लंबित मुआवजा याचिका का दोनों पक्षों की सहमति से समझौते के आधार पर निपटारा कर दिया। कंपनी पीड़ित को सात लाख रुपये का मुआवजा देगी।
बीमा कंपनी को 60 दिन के भीतर पूरी राशि समीर जैन के बैंक खाते में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। समीर जैन ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 11 जुलाई 2022 को 90 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार, चार अक्तूबर 2020 की सुबह करीब आठ बजे प्रह्लादपुर श्मशान घाट के पास हुए सड़क हादसे में वह घायल हुए थे। हादसे में शामिल कार कृष्ण चला रहा था, जबकि पूजा शर्मा वाहन की मालिक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी बीमाकर्ता थी। मामले को समझौते के लिए दैनिक लोक अदालत में रखा गया। सुनवाई के दौरान समीर जैन, उनके अधिवक्ता और बीमा कंपनी के अधिवक्ता के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों के बीच समझौते के तहत बीमा कंपनी ने चोटों के दावे का पूरी तरह और अंतिम रूप से निपटारा करने के लिए 7 लाख रुपये देने पर सहमति जताई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की दैनिक लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने समझौते के आधार पर याचिका आंशिक रूप से मंजूर कर दी। आदेश के अनुसार, 60 दिन में राशि जमा नहीं होने पर याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। संवाद