फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Road accident victim to receive compensation.

Faridabad News: सड़क हादसे में घायल को सात लाख रुपये मिलेगा मुआवजा

Mon, 14 Sep 2026 12:08 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Road accident victim to receive compensation.
फरीदाबाद। सड़क हादसे में घायल सेक्टर-14 निवासी समीर जैन को दैनिक लोक अदालत ने चार साल से लंबित मुआवजा याचिका का दोनों पक्षों की सहमति से समझौते के आधार पर निपटारा कर दिया। कंपनी पीड़ित को सात लाख रुपये का मुआवजा देगी।
विज्ञापन

बीमा कंपनी को 60 दिन के भीतर पूरी राशि समीर जैन के बैंक खाते में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। समीर जैन ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 11 जुलाई 2022 को 90 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार, चार अक्तूबर 2020 की सुबह करीब आठ बजे प्रह्लादपुर श्मशान घाट के पास हुए सड़क हादसे में वह घायल हुए थे। हादसे में शामिल कार कृष्ण चला रहा था, जबकि पूजा शर्मा वाहन की मालिक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी बीमाकर्ता थी। मामले को समझौते के लिए दैनिक लोक अदालत में रखा गया। सुनवाई के दौरान समीर जैन, उनके अधिवक्ता और बीमा कंपनी के अधिवक्ता के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों के बीच समझौते के तहत बीमा कंपनी ने चोटों के दावे का पूरी तरह और अंतिम रूप से निपटारा करने के लिए 7 लाख रुपये देने पर सहमति जताई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की दैनिक लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने समझौते के आधार पर याचिका आंशिक रूप से मंजूर कर दी। आदेश के अनुसार, 60 दिन में राशि जमा नहीं होने पर याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed