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134ए में दाखिला प्राप्त को मिलता रहेगा शिक्षा का अधिकार

Fri, 01 Apr 2022 10:48 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 01 Apr 2022 10:48 PM IST
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Right to education will continue to be given to those enrolled in 134A
फरीदाबाद। सूचना के अधिकार (आरटीई) से मिली जानकारी के मुताबिक 134ए में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों को निजी स्कूल में निशुल्क शिक्षा का अधिकार बना रहेगा। हाल ही में 28 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा गजट पत्र संशोधन के द्वारा 134ए को निष्क्रिय कर दिया है। इसके तहत अब आर्थिक रूप से कमजोर निजी स्कूल में इस नियम के तहत निशुल्क दाखिले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
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वहीं, नए नियम के बाद से 134ए के तहत निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक असमंजस में हैं। कई निजी स्कूल नए नियम के तहत बच्चों की पढ़ाई रोकने की बात कह रहे हैं। एडवोकेट कैलाश चंद ने बताया कि 134ए के तहत निशुल्क शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। अब सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में पता चला कि 134ए के तहत निजी स्कूल में एक बार दाखिला लेने वाले छात्र की शिक्षा पूरा होने तक यह लाभ मिलता रहेगा। इसमें 8वीं कक्षा तक निशुल्क व 9वीं से 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में देय फीस भुगतान के बाद छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
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